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फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चे अब चला सकते हैं सोशल मीडिया, सरकार के आदेश को कोर्ट ने किया रद्द

Social Media Ban: फ्रांस की संवैधानिक अदालत ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है।
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Aug 14, 2026
Social Media Rules
सोशल मीडिया। (एआई फोटो-चैटजीपीटी)

पेरिस से एक बड़ी खबर सामने आई है। फ्रांस की सबसे ऊंची संवैधानिक संस्था ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को पूरी तरह रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने साफ कहा कि यह फैसला बच्चों की अभिव्यक्ति की आजादी पर बहुत ज्यादा हमला है। माता-पिता और बच्चों के लिए यह राहत की खबर है, लेकिन सरकार के लिए बड़ा झटका है।

कोर्ट ने क्या कहा?

काउंसिल कॉन्स्टीट्यूशनल ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जुलाई में पास हुए कानून का वह हिस्सा, जिसमें 15 साल से छोटे बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोका गया था, वह सही नहीं है।

कोर्ट के मुताबिक, यह बंद न तो जरूरी है और न ही उचित। बच्चों को अपनी बात कहने और दूसरों से जुड़ने का अधिकार है, और यह बैन उस अधिकार को बेवजह सीमित कर रहा था।

क्या था सरकार का तर्क?

हालांकि, कोर्ट ने सिर्फ सोशल मीडिया वाले हिस्से पर फैसला दिया। स्कूलों में मोबाइल फोन पर पाबंदी वाली बात अलग है, उस पर कुछ नहीं कहा गया। बता दें कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस कानून को बहुत महत्व दे रहे थे।

उनका कहना था कि सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। जुलाई में संसद ने इसे मंजूरी दी थी। योजना यह थी कि सितंबर से नए अकाउंट खोलने पर रोक लगे और 2027 की शुरुआत से पुराने अकाउंट भी बंद हो जाएं।

ऑस्ट्रलिया के बाद फ्रांस ने उठाया था ऐसा कदम

इसके अलावा, नए कानून के तहत उम्र की जांच के लिए प्लेटफॉर्म को खास सिस्टम लगाना था। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस यूरोप का पहला देश बनने वाला था जहां ऐसा सख्त नियम लागू होता। लेकिन कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बता दिया।

इस बीच, एलीसी पैलेस यानी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा का लक्ष्य वही रहेगा। प्रधानमंत्री को नए कानून का मसौदा तैयार करने को कहा गया है, जो कोर्ट की आपत्तियों को ध्यान में रखे।

Updated on:
14 Aug 2026 07:47 pm
Published on:
14 Aug 2026 07:47 pm