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अशोकनगर

पैसे मांगने के विवाद में महिला को जिंदा जलाया

न्यायालय ने मृतका के ससुर और देवरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अशोकनगरSep 25, 2019 / 01:18 pm

Amit Mishra

जिंदा जलाया

जिंदा जलाया

अशोकनगर। शादी के दौरान मिली रकम को money demand वापस मांगने पर हुए विवाद dispute में महिला Woman को जिंदा जलाने burnt alive के मामले में न्यायालय ने मृतका के ससुर और देवरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में मृतका की सास पर भी प्रकरण दर्ज था, लेकिन विवेचना के दौरान सास की मृत्यु हो चुकी है।

 

घटना 5 मई 2016 की है
मामला तीन साल पहले ग्राम महिदपुर का है। पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी इंदिरा चौहान और मीडिया अधिकारी संजयशंकर पाल के मुताबिक घटना 5 मई 2016 की है। पीडि़ता शांतिबाई को जिला अस्पताल में आग से जली हुई हालत में भर्ती कराया गया था, जहां उसने बयान में बताया था कि सुबह करीब 10 बजे जब वह घर के आंगन में झाडू लगा रही थी और पति जगदीश चाय लेने गया था व दोनों बेटियां कोचिंग गई हुई थी।

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चूल्हे से कागज जलाकर उसे आग लगा दी
शांतिबाई ने अपनी सास मुन्नीबाई से चढ़ावे की रकम मांगी तो सास ने मना कर दिया और गाली गलौंच की। तब तक ससुर घूमन और देवरानी राजकुमारी वह पहुंचे। घूमन ने शांतिबाई पर केरोसिन डाला और सास मुन्नीबाई व देवरानी राजकुमारी ने जलते चूल्हे से कागज जलाकर उसे आग लगा दी।


आजीवन कारावास की सजा सुनाई
दोनों बेटियों ने आकर आग बुझाई और पिता को बुलाया। इलाज के दौरान शांतिबाई की मौत हो गई। इस पर सास, ससुर और देवरानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। मामले में सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध हो जाने पर द्वित्तीय अपर सत्र न्यायाधीश ने मृतका के ससुर घूमनसिंह और देवरानी राजकुमारी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

अवैध जहरीली शराब बेचने पर 26 हजार जुर्माना
अवैध जहरीली शराब बेचने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने एक वर्ष की सजा और 26 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी और मीडिया अधिकारी संजयशंकर पाल के मुताबिक घटना शहर के देहात थाना क्षेत्र की है।

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बेचने के उद्देश्य से रखे हुए पाया गया
घटना दिनांक को नीरज पुत्र श्याम रघुवंशी छह थैलों में हाथ की बनी कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया। थैलों में कच्ची शराब प्लोस्टिक की बोतलों में बेचने के उद्देश्य से रखे हुए पाया गया। छह थैलों में 114 बोतल भरी मिलीं, जिनमें 110 लीटर शराब थी। मामले में सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेशकुमार चौहान ने आरोपी नीरज पुत्र श्याम रघुवंशी को आबकारी अधिनियम के तहत एक वर्ष की सजा और 26 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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महिला से मारपीट पर एक हजार रुपए जुर्माना
24 अक्टूबर 2014 को ककरुआ गांव में महिला रजनीबाई के साथ गांव के निन्ता उर्फ नीतेश खंगार ने मारपीट कर दी थी। मीडिया अधिकारी के मुताबिक फरियादिया ने शिकायत की थी कि वह बाजार जा रही थी ओर जैसे ही निन्ता खंगार के घर के सामने कुए के पास पहुंची तो पुरानी रंजिश से निन्ता ने उसका रास्ता रोक लिया और मारपीट कर दी। मामले में सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर जेएमएफसी न्यायाधीश मयंक मोदी ने आरोपी निन्ता उर्फ नीतेश को न्यायालय उठने तक कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजश्री सक्सेना ने की।

 

बेटे को छह माह का कारावास
पिता पर लोहांगी से हमला कर मारपीट करने वाले बेटे को न्यायालय ने छह माह के कारावास और 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। पैरवीकर्ता सहायक लोक अभियोजन अधिकारी मयंक गोयल और मीडिया अभियोजन अधिकारी संजयशंकर पाल के मुताबिक घटना 27 सितंबर 2014 की है।


फरियादी कमलसिंह जब गुना से घर आया और अपने खेत में बोई हुई उड़द की फसल को देखने गया तो खेत पर उसकी पहली पत्नी कलियाबाई और उसका बेटा रामक्रेश उर्फ रामकृष्ण पुत्र कमलसिंह परिहार फसल काट रहे थे। कमलसिंह ने फसल काटने से मना किया तो बेटा रामक्रेश लोहांगी लेकर आया और उसे जमीन पर पटक दिया।

 

500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है
कलियाबाई ने भी कमलसिंह की गर्दन में मुक्का मारा और रामक्रेश ने लोहांगी से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामले में सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर जेएमएफसी न्यायाधीश नेहा श्रीवास्तव ने आरोपी रामक्रेश उर्फ रामकृष्ण पुत्र कमलसिंह परिहार को छह माह के सश्रम कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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