पाकिस्तान का JF-17 से हथियार परीक्षण करने का दावा, कहा- अब रात में भी दे सकते हैं जवाब
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपना नाम हटाने की गुजारिश की थी
बता दें कि नवंबर, 2018 में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को यह सूचना दी गई थी कि आईएसआई ने गुलालाई का नाम ईसीएल में डालने के निर्देश दिए हैं। आईएसआई के अनुसार, इस्माइल ने विदेश में कई गैर-कानूनी कार्यो को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ निर्णय लिया गया। अपनी याचिका में गुलालाई ने यह साबित किया कि 12 अक्टूबर को पाकिस्तान लौटने के दौरान उन्होंने अपने पासपोर्ट और कागजात फेडरल इंवेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिए थे, जिस वजह से एफआईए को उन पर शक हुआ। उन्होंने बाद में इस्लामाबाद के एफआईए ऑफिस में अपने पाकिस्तान पहुंचने के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी भी दी थी। गुलालाई महिला जागरूकता के लिए काम कर रहे एक गैर-सरकारी संगठन की अध्यक्ष हैं। महिला सशक्तीकरण की दिशा में किए गए उनके कार्यो के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। उन्होंने न्यायालय में ईसीएल से अपना नाम हटाने और एफआईए को उनका पासपोर्ट लौटाने का निर्देश देने की गुजारिश की थी।
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