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पाकिस्तान: JUI-F को बड़ा झटका, पेशावर हाईकोर्ट ने रास्ता रोको आन्दोलन पर लगाई रोक

13 दिन तक धरना-प्रदर्शन करने के बाद बीते बुधवार को JUI-F ने धरना समाप्त कर दिया
JUI-F के विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ शाह फैसल नाम के नागरिक ने पेशावर हाईकोर्ट में याचिका दायर की

नई दिल्लीNov 16, 2019 / 08:31 am

Anil Kumar

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पेशावर। पाकिस्तान में इमरान सरकार के ‘आजादी मार्च’ निकालकर देशभर में एक तूफान खड़ा कर देने वाले जमीयते उलेमाए इस्लाम-फजल (JUI-F) को एक बड़ा झटका लगा है।

दरअसल, पेशावर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आजादी मार्च आंदोलन के दौरान धरनों के तहत सड़कों को बाधित करने व अव्यवस्था फैलाने को लेकर कड़ी फटकार लगाया है और आगे इसतरह से करने पर रोक लगा दिया है।

मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व वाली JUI-F के साथ तमाम विपक्षी दल प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार आन्दोलन कर रहे हैं।

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हालांकि इस्लामाबाद में बीते 13 दिन तक धरना-प्रदर्शन करने के बाद भी जब इमरान सरकार के खिलाफ कुछ देशभर के लोगों में मूड नहीं बन पाया तो बीते बुधवार को धरना समाप्त कर दिया गया और फिर फजलुर रहमान ने आंदोलन के प्लान बी का ऐलान किया है।

प्लान बी के तहत पार्टी के सदस्य पूरे देश में मार्गो को बाधित करने के प्रयास कर रहे हैं। इस आंदोलन के कारण देश में कई जगहों पर सड़कों पर आवागमन बाधित हुआ है। जिसके बाद शाह फैसल उतमान खैल नाम के नागरिक ने पेशावर हाईकोर्ट की शरण ली।

पेशावर हाईकोर्ट ने JUI-F को लगाई फटकार

बता दें कि फजलुर रहमान की पार्टी की ओर से देशभर की सड़को को बाधित करने के खिलाफ शाह फैसल उतमान खैल नाम के नागरिक ने पेशावर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि सड़कें बंद करना नागरिकों के मूलाधिकार व संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसलिए जेयूआई-एफ को इससे रोका जाना चाहिए।

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अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने याचिका को मंजूर करते हुए जेयूआई-एफ के रास्ता रोको आंदोलन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि हमने आदेश पारित कर दिया है, अब इस पर अमल कराना सरकार का काम है।

इससे पहले जेयूआई-एफ ने अपने आंदोलन के दूसरे दिन शुक्रवार को राजधानी इस्लामाबाद व देश के सबसे बड़े शहर कराची समेत कई जगहों पर सड़कों को बाधित किया। हाईकोर्ट ने JUI-F को कड़ी फटकार लगाते हुए आन्दोलन के दौरान सड़कों को बाधित करने पर रोक लगा दी है।

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