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नवाज शरीफ पर अब मजार की जमीन का गैरकानूनी आवंटन करने का आरोप, दो हफ्तों में सुनवाई

ये मामला 1986 का है जब शरीफ पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे। हालांकि शरीफ इस आरोप से इनकार करते हैं।

Jan 16, 2019 / 01:38 pm

Shweta Singh

Pakistan supreme court reports claims nawaz sharif illegal land allocation in punjab

नवाज शरीफ पर अब मजार की जमीन का गैरकानूनी आवंटन करने का आरोप, दो हफ्तों में सुनवाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर पाक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कराई जांच के रिपोर्ट में एक मजार की जमीन का गैरकानूनी आवंटन करने का आरोप लगाया गया है। ये जमीन पंजाब प्रांत की है। जानकारी के मुताबिक ये मामला 1986 का है जब शरीफ वहां के मुख्यमंत्री थे। हालांकि शरीफ इस आरोप से इनकार करते हैं।

14,398 एकड़ की जमीन का गैर-कानूनी आवंटन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ पर आरोप है कि उन्होंने पाकपट्टन में स्थित हजरत बाबा फरीद गंज शकर की मजार की जमीन का कथित अवैध ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट इस आरोप की जांच के लिए बीते वर्ष संयुक्त जांच दल (जेआईटी) का गठन किया था। अब जेआईटी ने चीफ जस्टिस शाकिब निसार की अगुवाई वाली बेंच को इससे संबंधित जांच की अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है शरीफ ने उस साल मजार की 14,398 एकड़ की जमीन दीवान गुलाम कुतुब नाम के एक शख्स को गैर कानूनी रूप से आवंटित की थी। रिपोर्ट सौंपते हुए जेआईटी ने जमीन को वापस हासिल करने और शरीफ के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की भी सिफारिश की है।

दो हफ्तों के लिए सुनवाई स्थगित

फिलहाल, चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई दो हफ्तों के लिए स्थगित कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री को भी आरोपों से संबंधित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि अभी शरीफ 2001 के एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल में दस साल की सजा काट रहे हैं। इससे पहले साल में 2017 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में शरीफ को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था।

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