केरल की अदालत को राज्य के लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क की वसूली के खिलाफ कई याचिकाएं मिली थीं। जिनमें आरोप लगाया गया है, कि मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क की वसूली अवैध है। इस विषय पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने कलामास्सेरी नगर पालिका से इस मामले में उनकी राय मांगी और अब इस याचिका पर दो सप्ताह के बाद विचार किया जाएगा।
कोर्ट की नजरों में पार्किंग फीस अवैध
कोर्ट ने पूछा, “बिल्डिंग रूल्स के मुताबिक, पार्किंग स्पेस बिल्डिंग का एक हिस्सा है, और बिल्डिंग परमिट इस शर्त पर जारी किया जाता है कि पार्किंग की जगह होगी। इस आधार पर एक भवन का निर्माण किया जाता है। निर्माण के बाद क्या मालिक पार्किंग शुल्क जमा कर सकता है, यह सवाल है। मेरी राय है कि यह संभव नहीं है, इसलिए इस विषय की तह तक जानें के लिए कोर्ट इस मुद्दे पर नगर पालिका का रुख जानना चाहता है।”
कोर्ट को मिली याचिका में आरोप लगाया गया था, कि लुलु मॉल बिना किसी अधिकार के पार्किंग शुल्क जमा कर रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, केरल हाई कोर्ट ने नगर पालिका को भवन नियमों के तहत अनिवार्य पार्किंग स्थान के लिए मॉल द्वारा एकत्र किए गए पार्किंग शुल्क पर उनके रुख का उल्लेख करने के लिए एक बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई अब 28 जनवरी 2022 को कोर्ट में की जाएगी।