सवार ने मोटरसाइकिल का हैंडल छोड़ दिया था और सवारी करते समय दोनों मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है। इसी तरह अगर आप हेलमेट के नीचे मोबाइल फोन रखेंगे तो ऐसा करने पर पुलिस चालान करेगी। यहां तक कि ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करना भी प्रतिबंधित है। कानून के अनुसार, मोटरसाइकिल या दोपहिया वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करना अवैध है।
वडोदरा पुलिस ने इस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का ई-चालान जारी किया है। हालांकि सटीक चालान राशि के बारे में अभी कोई जानाकरी नहींं मिल पाई है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, वाहन चलाते समय या सवारी करते समय फोन का उपयोग करना सख्त वर्जित है। वास्तव में, भारत में दोपहिया वाहन चलाते समय हेडफ़ोन की भी अनुमति नहीं है।
ये भी पढ़ें : इन इलेक्ट्रिक कारों में नहीं है ड्राइविंग रेंज की परेशानी, एक बार चार्ज करने पर कर सकते हैं 452km तक का सफर
अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हेलमेट के नीचे ड्राइविंग या सवारी करते समय हेडफ़ोन का उपयोग करते हैं, तो यह बैंगलोर पुलिस के अनुसार अवैध है। यहां तक कि इयरफ़ोन को हेलमेट के नीचे रखना भी अवैध है, भले ही आप उनका उपयोग कॉल के लिए नहीं कर रहे हों। इसके साथ ही वाहन चलाते समय ईयरफोन से संगीत बजाना भी अवैध है।