ट्रैफिक पुलिस ने फिलहाल वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया है। आम तौर पर, चार और दोपहिया वाहनों सहित सभी निजी वाहनों को वाहन के पिछले हिस्से पर एक Reflector चिपकाया जाता है, वहीं यातायात पुलिस नागरिकों के बीच अपने reflector को फिर से जांचने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देगी। बता दें, पुलिस ने डीएनडी फ्लाईवे टोल प्लाजा पर रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाने का अभियान चलाया।
हालांकि, ट्रकों और ट्रैक्टरों जैसे वाहनों के लिए रिफ्लेक्टिव टेप भी आवश्यक है, क्योंकि वे अक्सर गंभीर दुर्घटनाओं का कारण होते हैं, और उचित रोशनी या रिफ्लेक्टर के बिना सड़कों पर चलते हैं। इस नियम को लागू करते हुए पुलिस बिना रिफ्लेक्टिव टेप के वाहन मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगी, जो एमवी (Motor vehicle) अधिनियम के तहत लिया जाएगा।
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यहां ध्यान देने वाली बात यह है, कि लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, इसी दिशा में हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय अक्टूबर से कार निर्माताओं के लिए मोटर वाहनों में कम से कम छह एयरबैग प्रदान करना अनिवार्य कर देगा। 14 जनवरी, 2022 को मसौदा अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित M1 श्रेणी के वाहनों को दो साइड/साइड टोरसो एयर बैग्स के साथ फिट किया जाएगा।