आजमगढ़

बालू खनन का पट्टा निरस्त, 1.32 करोड़ प्रतिभूति धनराशि जब्त

दूसरी किश्त की वसूली के लिए आरसी करने के साथ ही पांच वर्ष के लिए काली सूची में डालने का निर्देश दिया है।

आजमगढ़Jun 15, 2019 / 10:38 pm

रफतउद्दीन फरीद

प्रतीकात्मक चित्र

आजमगढ़. बालू खनन पट्टाधारक द्वारा प्रतिभूति की धनराशि जमा न किए जाने पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रथम किश्त की धनराशि जब्त करने के आदेश दिया है। दूसरी किश्त की वसूली के लिए आरसी करने के साथ ही पांच वर्ष के लिए काली सूची में डालने का निर्देश दिया है।
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खान अधिकारी विनीत सिंह ने बताया कि तहसील सगड़ी स्थित सहबदिया सुल्तानपुर में 5.110 हेक्टेयर में कुल 51100 घन मीटर प्रति वर्ष उपलब्ध साधारण बालू के लिए सर्वाधिक बोली 1040.00 रुपये प्रति घनमीटर की दर से आंबेडकर नगर जिले के थाना अकबरपुर अंतर्गत गोविदपुर गनेशपुर निवासी सुरेंद्र नाथ तिवारी पुत्र आत्माराम तिवारी द्वारा बोली गई थी। प्रथम किश्त की एक करोड़, 46 लाख, 14 हजार, 600 रुपये की धनराशि देय थी।जिसे जमा न किए जाने पर पट्टाधारक को कई बार नोटिस जारी की गई।
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पट्टाधारक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण किश्त जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जाए। पट्टाधारक द्वारा किश्त की धनराशि न जमाकर बालू खनन का कार्य किया जाता रहा, जो शासनादेश के खिलाफ है। जिलाधिकारी ने खनन पट्टे की दूसरे वर्ष की प्रथम किश्त की धनराशि जमा न करने पर पट्टा निरस्त कर प्रतिभूति की एक करोड़, 32 लाख, 86 हजार रुपये जब्त कर लिया गया। जबकि दूसरे वर्ष की प्रथम किश्त की एक करोड़,46 लाख, 14 हजार, 600 रुपये की धनराशि भू-राजस्व के रूप में मय वार्षिक व्याज वसूली मांग पत्र शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
By Ran Vijay Singh
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