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बालाघाट

मारपीट के मामले में आरोपियों को ५-५ माह का कारावास व एक हजार का जुर्माना

आरोपियों को ५-५ का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए का अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

बालाघाटFeb 15, 2019 / 08:11 pm

mukesh yadav

decision

मारपीट के मामले में आरोपियों को ५-५ माह का कारावास व एक हजार का जुर्माना

बालाघाट. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट राजेश शर्मा की अदालत ने मारपीट के एक मामले का निराकरण करते हुए आरोपियों को ५-५ का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए का अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन के ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवाजी सिंह भदौरिया ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फरियादी मनीष गोस्वामी २ अगस्त २०१५ की रात्रि में अपने स्कूटर वाहन से अपने दोस्त योगराज नेवारे के घर ग्राम जाराही किरनापुर जा रहा था। तभी ग्राम परसाटोला जराही रोड पर बाइक से आरोपी राकेश पिता कमल नारायण शर्मा, जिशान पिता जीमल खान व रजनीश पिता कैलाश तीनों निवासी किरनापुर आए। जिन्होंने मनीष की स्कूटर के साथ अपने बाइक खड़े कर मार्ग अवरुद्ध किया और गालिया देते हुए हाथमुक्को से मारपीट की। इस मामले की शिकायत पीडि़त ने किरनापुर थाने में दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा ३२३, ३४ के तहत अपराध दर्ज कर मामले को न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को ५-५ माह के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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