ब्लेकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार पूर्व विधायक समरिते पहुंचे जेल
ब्राम्हण समाज के जिला अध्यक्ष, समाजसेवी व भाजपा नेता राजेश पिता रामलाल पाठक द्वारा एसपी को दी गई थी शिकायत
ब्लेकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार पूर्व विधायक समरिते पहुंचे जेल
बालाघाट. भरवेली पुलिस द्वारा ब्लेकमेलिंग के मामले में गिरफ्तार लांजी-किरनापुर क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समरिते को रविवार को जेएमएफसी नगीना मरावी की अदालत में पेश किया गया। जहां से न्यायाधीश ने पूर्व विधायक समरिते के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। जमानत आवेदन खारिज होने के बाद उन्हें जिला जेल भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार ब्राम्हण समाज के जिला अध्यक्ष, समाजसेवी व भाजपा नेता राजेश पिता रामलाल पाठक द्वारा १० जून को एसपी को शिकायत दी गई थी। जिसमें उल्लेख किया गया था कि पूर्व विधायक किशोर समरिते द्वारा राजेश पाठक को हत्या, गौ हत्या करने के अपराध का भय दिखाकर ब्लेकमेल किया जा रहा था। शिकायत में राशि नहीं देने पर झूठा आरोप लगाकर फंसाने का उल्लेख किया गया था। शिकायत की विवेचना के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक समरिते के खिलाफ धारा ३८९ भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। इस दौरान भरवेली पुलिस ने पूर्व विधायक समरिते को १२ जून को भोपाल स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर बालाघाट ले आई। वहीं १३ जून रविवार को विशेष अदालत में चालान पेश किया। जहां पर साक्षियों के बयान के बाद धारा ३८६, ४५२ भादवि का इजाफा किया गया। इस तरह पूर्व विधायक समरिते के खिलाफ धारा ३८६, ३८९, ४५२ के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने पूर्व विधायक समरिते के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। बाद में उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। इस मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता अखिल कुमार कुशराम ने की।
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