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बालाघाट

पूर्व सांसद मुंजारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जमानत पर रिहा

रेत खदान में काम बंद कराने के मामले में पूर्व सांसद सहित ११ लोगों पर दर्ज किया गया था अपराध

बालाघाटJul 04, 2020 / 08:49 pm

Bhaneshwar sakure

पूर्व सांसद मुंजारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जमानत पर रिहा

पूर्व सांसद मुंजारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जमानत पर रिहा

बालाघाट. खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम गुनई के वैनगंगा नदी में स्वीकृत रेत घाट में चल रहे कार्यों को बंद कराने के मामले में पूर्व सांसद मुंजारे सहित उनके ११ साथियों पर अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने शनिवार को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने पूर्व सांसद मुंजारे को बालाघाट एसडीएम न्यायालय में दंडात्मक कार्रवाई के लिए पेश किया। बालाघाट एसडीएम न्यायालय में कार्रवाई के बाद उन्हें वारासिवनी न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने उन्हें दस हजार रुपए के मुचलके पर जमानत में रिहा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इधर, पूर्व सांसद मुंजारे की धर्म पत्नी व पूर्व नपा अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने पूर्व सांसद को उनके निवास स्थान से सुबह ही अंडर गारमेंट्स में गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को पुलिस ने शनिवार की अलसुबह उनके बालाघाट स्थित निवास स्थान से गिरफ्तार किया और उसके बाद भारी पुलिस बल के बीच उन्हें वारासिवनी पुलिस थाने में लाकर रखा गया। पूर्व सांसद मुंजारे को वारासिवनी पुलिस थाना में रखने के दौरान नगर एक पुलिस छावनी के रुप में तब्दील हो गया था। नगर के हर चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आ रहे थे। पुलिस पहले बालाघाट ले गई, फिर वारासिवनी लाई। सुबह 11.30 बजे पुलिस ने मुंजारे को लेकर बालाघाट रवाना हुई। जहां पर एसडीएम न्यायालय में 110 इश्तगासा और तहसीलदार के न्यायालय में 107, 116 का इश्तगासा के प्रकरण में पुलिस ने उन्हें पेश किया। जहां पूर्व सांसद मुंजारे के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी लगाई और दोनों ही न्यायालय से उन्हें जमानत मिल गई। जिसके बाद पुलिस सुरक्षा में उन्हें व्यवहार न्यायालय वारासिवनी में लाया गया। जहां पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गिरजेश सनोडिया के न्यायालय में उन्हें पेश किया गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने पूर्व सांसद मुंजारे को 10 हजार रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया।
जानकारी के अनुसार खैरलांजी निवासी अजय पिता स्व. शंकरलाल लिल्हारे (२७) की शिकायत पर खैरलांजी पुलिस ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, ग्राम खुरसोड़ी निवासी इंदु लिल्हारे, खैरलांजी निवासी अजय उर्फ छोटू लिल्हारे सहित ११ लोगों के खिलाफ धारा १४७, १४८, २९४, ३२३, ३२७, ५०६ ताहि के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि ग्राम गुनई में स्वीकृत रेत खदान में ठेकेदार द्वारा रेत खनन का कार्य किया जा रहा था। २५ जून को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे अपने साथियों के साथ गुनई स्थित रेत खदान पहुंचे थे। जहां रेत खनन को बंद कराने की बात को लेकर वहां कार्य कर रहे कर्मचारियों और पूर्व सांसद के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी दौरान मौके पर मारपीट भी हुई। इस मामले में अजय लिल्हारे द्वारा खैरलांजी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसके आधार पर अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया है। विदित हो कि अजय लिल्हारे २५ जून को वह रेत खदान में ट्रैक्टर के आवागमन के लिए रैम्प बनाने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान वाहन क्रमांक यूपी ३२ केबी ४६८६ से पूर्व सांसद मुंजारे व उनके चार साथी और वाहन क्रमांक एमपी ०४ सीबी ७७५५ में इंदु लिल्हारे व उसके चार साथी मुंह पर नकाब बांधे पहुंचे थे। इसके अलावा बाइक से अजय उर्फ छोटू लिल्हारे भी पहुंचा था। इन सभी लोगों ने रेत खदान में चल रहे कार्य को बंद करा दिया। मारपीट करने लगे। वहीं खदान में कार्य कर रहे देवनलाल पटले, देवी लिल्हारे, जितेन्द्र द्विवेदी बीच बचाव करने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई थी।
पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बताया कि रेत माफिया के दबाव में प्रशासन ने उन पर यह कार्रवाई की है। प्रशासन की इस कार्रवाई से वे डरने वाले नहीं है। जनता के हक में और नदियों को बचाने के लिए वे लगातार संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वे इस जनहितैषी मामले में सामने आकर अपना विरोध जताएं।
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