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बालोद

शिक्षा विभाग के दुष्कर्मी बाबू और प्रधान पाठक को पीटने वाली शिक्षिका बर्खास्त

जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो गंभीर मामले में दो शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। बीते साल गुरुर विकासखंड के एक स्कूल के सहायक ग्रेड 3 (बाबू) ने एक छात्रा के साथ फार्म हाउस में दुष्कर्म किया था इस मामले में उसे बर्खास्त कर दिया गया।

बालोदOct 18, 2019 / 11:12 pm

Chandra Kishor Deshmukh

शिक्षा विभाग के दुष्कर्मी बाबू और प्रधान पाठक को पीटने वाली शिक्षिका बर्खास्त

शिक्षा विभाग के दुष्कर्मी बाबू और प्रधान पाठक को पीटने वाली शिक्षिका बर्खास्त

शिक्षा विभाग के दुष्कर्मी बाबू और प्रधान पाठक को पीटने वाली शिक्षिका बर्खास्त
बालोद @ patrika. जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो गंभीर मामले में दो शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। बीते साल गुरुर विकासखंड के एक स्कूल के सहायक ग्रेड 3 (बाबू) ने एक छात्रा के साथ फार्म हाउस में दुष्कर्म किया था इस मामले में उसे बर्खास्त कर दिया गया। @ patrika वहीं दूसरे मामले में ग्राम डौकीडीह प्राथमिक शाला की शिक्षिका को प्रधान पाठक से मारपीट के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी आरएल ठाकुर ने कहा आपराधिक प्रकरणों में लिप्त होने के कारण इन दोनों शिक्षक-शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है।
बर्थ डे मनाने के बहाने फार्म हाउस ले जाकर साथियों के साथ किया बलात्कार
जानकारी के मुताबिक घटना 4 अक्टूबर 2017 की है। 16 साल की नाबालिग लड़की ने अपने भाई को बुलाकर बर्थ डे पार्टी मनाने की बात कह दर्रा स्कूल के क्लर्क प्रमोद सेन के साथ मोटर साइकिल में सोनाईडोंगरी स्थित फार्म हाउस चला गया था। वहां आरोपी प्रमोद सेन ने अपने साथी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म मामले में दो सगे भाई बहन का हाथ भी था। घटना के दूसरे दिन सुबह आरोपियों ने पीडि़ता को गांव छोड़ दिया, जिसके बाद छात्रा में मां को पूरी घटना बताई। पीडि़ता की शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। अब न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है।
शिक्षिका ने प्रधान पाठक की सैंडिल से की थी पिटाई
जानकारी के मुताबिक यह घटना गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम डौकीडीह प्राथमिक शाला में 13 अप्रैल 2013 की है। 3 मई 2006 से प्रभारी प्रधान पाठक बलदाऊ राम चन्द्राकर से शिक्षा कर्मी वर्ग 3 देहुती साहू व उनके मामा तुलसी राम साहू(पटवारी)ने मारपीट कर दी थी। जिसकी शिकायत प्रभारी प्रधानपाठक ने अंडा थाने में की थी। मामले की जांच जांच में पटवारी तुलसीराम (मामा) और शिक्षाकर्मी (भांजी) देहुति दोषी पाए गए। इस मामले पर दुर्ग न्यायालय ने 27 जून को दोनों के खिलाफ 6 माह की कैद की सजा सुनाई थी।
प्रधान पाठक के हाथ, गले और सिर में लगी थी चोट
प्रभारी प्रधान पाठक बलदाऊ ने बताया की शिक्षिका को बस इतना ही कहा था आप बीईओ से ज्वाइनिंग के संबंध में पत्र लिखवाकर कर लें आओ। सिर्फ इसी बात वह भड़क गई मारपीट कर दी थी। जिससे प्रभारी प्रधान पाठक के हाथ गले और सिर में चोट लगी थी।

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