जानकारी के मुताबिक घटना 4 अक्टूबर 2017 की है। 16 साल की नाबालिग लड़की ने अपने भाई को बुलाकर बर्थ डे पार्टी मनाने की बात कह दर्रा स्कूल के क्लर्क प्रमोद सेन के साथ मोटर साइकिल में सोनाईडोंगरी स्थित फार्म हाउस चला गया था। वहां आरोपी प्रमोद सेन ने अपने साथी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म मामले में दो सगे भाई बहन का हाथ भी था। घटना के दूसरे दिन सुबह आरोपियों ने पीडि़ता को गांव छोड़ दिया, जिसके बाद छात्रा में मां को पूरी घटना बताई। पीडि़ता की शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। अब न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक यह घटना गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम डौकीडीह प्राथमिक शाला में 13 अप्रैल 2013 की है। 3 मई 2006 से प्रभारी प्रधान पाठक बलदाऊ राम चन्द्राकर से शिक्षा कर्मी वर्ग 3 देहुती साहू व उनके मामा तुलसी राम साहू(पटवारी)ने मारपीट कर दी थी। जिसकी शिकायत प्रभारी प्रधानपाठक ने अंडा थाने में की थी। मामले की जांच जांच में पटवारी तुलसीराम (मामा) और शिक्षाकर्मी (भांजी) देहुति दोषी पाए गए। इस मामले पर दुर्ग न्यायालय ने 27 जून को दोनों के खिलाफ 6 माह की कैद की सजा सुनाई थी।
प्रभारी प्रधान पाठक बलदाऊ ने बताया की शिक्षिका को बस इतना ही कहा था आप बीईओ से ज्वाइनिंग के संबंध में पत्र लिखवाकर कर लें आओ। सिर्फ इसी बात वह भड़क गई मारपीट कर दी थी। जिससे प्रभारी प्रधान पाठक के हाथ गले और सिर में चोट लगी थी।