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बैंगलोर

केरल के साथ सीमा नाकाबंदी विवाद सुलझा, केस बंद

इलाज के लिए मेंगलूरु आ सकते हैं केरल के मरीज

बैंगलोरApr 07, 2020 / 08:01 pm

Rajeev Mishra

Supreme Court

Supreme Court

बेंगलूरु.
केरल के साथ सीमा नाकाबंदी विवाद सुलझ गया है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबेडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद मामला बंद कर दिया।
तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि कि केंद्रीय गृह सचिव की दोनो राज्यों से बातचीत के बाद मामला सुलझ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से दोनों राज्यों के बीच सीमा पर नाकेबंदी को लेकर विवाद खत्म हो गया है। अब केरल के कासरगोड जिले से मरीजों का मेंगलूरु के अस्पतालों में इलाज के लिए आना-जाना शुरू हो गया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली इस खंडपीठ में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस दीपक गुप्ता भी शामिल थे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए मेहता के दावे पर कर्नाटक और केरल के वकीलों ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद शीर्ष अदालत ने इससे संबंधित विभिन्न याचिकाओं का निपटारा करते हुए मामला बंद कर दिया।
दरअसल, 24 मार्च को 21-दिवसीय राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा के बाद केरल को जोडऩे वाली राज्य की सीमाएं सील कर दी गईं और पुलिस द्वारा केरल के कासरगोड जिले से मेंगलूरु में फेरी लगाने वाली एंबुलेंसों के प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। कथित तौर पर इससे सात मरीजों की मौत हो गई है। इस संदर्भ में केरल हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकेबंदी को हटाने का निर्देश दिया था ताकि मेंगलूरु के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए केरल के मरीजों को प्रवेश मिल सके। कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में केरल हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दोनों राज्यों से बातचीत कर समझौते के जरिए हल निकालने को कहा था।
अपनी विशेष अवकाश याचिका में कर्नाटक का कहना था कि इस आदेश के लागू होने से कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असर पड़ेगा क्योंकि, स्थानीय आबादी कासरगोड जिले से लोगों के प्रवेश का विरोध कर रही है, जिसमें कोविड-19 मामलों की संख्या अधिक है। कासरगोड जिले में कोविड-19 मामलों के प्रकोप के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के हित में सड़क सीमाओं को सील किया गया है। याचिका में कहा गया है कि केरल हाइ कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के तहत अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को एक ऐसे मामले में दिशा-निर्देश पारित करके पलट दिया जिसमें कार्रवाई का कारण पूरी तरह से कर्नाटक राज्य के भीतर उत्पन्न हुआ। इस संदर्भ में कुल तीन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं जिनका निपटारा हो गया।

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