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बैंगलोर

डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

दिल्ली हाइकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट मेें खारिज

बैंगलोरNov 15, 2019 / 01:26 pm

Rajeev Mishra

डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

बेंगलूरु. कर्नाटक के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाइकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इससे डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने डी के शिवकुमार को गत 23 अक्टूबर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ईडी को कड़ी फटकार भी लगाई। खंडपीठ में जस्टिस एस रवीन्द्र भट भी शामिल हैं। ईडी की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। कोर्ट ने मेहता की उस दलील को खारिज कर दिया कि धन शोधन मामले के तहत गिरफ्तार डीके शिवकुमार के यहां से 142 करोड़ रुपए की राशि मिली थी।
शीर्ष अदालत ने धन शोधन रोकथाम कानून की धारा 45 पर भी आपत्ति जताई जिसका उल्लेख डीके शिवकुमार से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने किया था। इस धारा के तहत आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जा सकती जब तक अभियोजन पक्ष को इसका विरोध करने का मौका नहीं दिया जाए। और, अगर अभियोजन पक्ष इसका विरोध करता है तो तब तक आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती जब तक अदालत इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो जाए कि अपराध नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जांच एजेंसी से कहा कि देश के नागरिकों के साथ व्यवहार करने का आपका यहीं तरीका हैै?

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