script20 जनवरी के बाद लाउडस्पीकर बजाया तो खैर नहीं | loudspeaker not allowed after 20 January 2018 at religious place | Patrika News
बरेली

20 जनवरी के बाद लाउडस्पीकर बजाया तो खैर नहीं

सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि लापरवाही किए जाने पर अधिकारियों पर शासन स्तर से कार्रवाई होगी।

बरेलीJan 12, 2018 / 01:21 pm

suchita mishra

high court decision

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बरेली। शहर के धार्मिक स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति बजने वाले लाउड स्पीकरों को 20 जनवरी तक उतारने की तैयारी कर ली गई है। सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बरेली में प्रमुख सचिव गृह ने इसका फरमान जारी किया है। फिलहाल ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने एसएसपी, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएम को बुधवार तक इन्हें चिन्हित कर लेने के निर्देश भेज दिए हैं।
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