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बरेली

38 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे लोकसभा चुनाव में 22 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, वोटर कार्ड नहीं तो ये हैं 15 विकल्प

लोकसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। रोड शो और जनसंपर्क में ताकत झोंकने के बाद प्रत्याशी सोमवार को जातिगत आंकड़ों और पार्टी के काडर वोट को लेकर गुणा गणित करते देखे गये। सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं।

बरेलीMay 06, 2024 / 02:45 pm

Avanish Pandey

बरेली। लोकसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। रोड शो और जनसंपर्क में ताकत झोंकने के बाद प्रत्याशी सोमवार को जातिगत आंकड़ों और पार्टी के काडर वोट को लेकर गुणा गणित करते देखे गये। सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं। उनकी जीत के अपने अपने आंकड़े हैं। बहरहाल आंवला और बरेली लोकसभा के 22 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 38 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे। तीसरे चरण में बरेली आंवला, बदायूं और शाहजहांपुर में मतदान है।
सुबह सात बजे करें मतदान, इसके बाद जलपान
सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदाता मतदान कर सकेंगे। ऐसे में कई घरों पर बीएलओ की लापरवाही के चलते वोटर कार्ड भी नहीं पहुंचा है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने 15 विकल्पों को तैयार किया है, इसके जरिए मतदाता अपना वोट कर सकेगा। वोटर लिस्ट में नाम होने पर 15 विकल्पों में से कोई भी आईडी साथ ले जाएंगे तो आपका वोट पड़ेगा। बरेली लोकसभा में 13 और आंवला में 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें बरेली लोकसभा सीट पर 1924434 मतदाता और आंवला लोकसभा सीट पर 1891713 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।
इनमें से कोई भी एक आईडी कार्ड है तो डाल सकेंगे वोट
जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने 15 विकल्पों की सूची जारी की है। मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसमें पहला विकल्प पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदान पहचान, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, राज्य केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख तथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त शारीरिक रूप से असक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड से भी वोट डाल सकेंगे।

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