सरकारी, निजी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यननरत वे छात्र, जिनकी पढ़ाई अन्य प्रदेशों में होनी है, उनको स्थानीय विद्यालयों के जारी टी.सी पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक व माध्यमिक से प्रति हस्ताक्षर करवाने होते हैं। शहर बालोतरा से बाड़मेर 100 किलोमीटर व क्षेत्र के गांवों से 150 से 160 किलोमीटर दूर होने से हस्ताक्षर करवाने के लिए अभिभावक परेशानी झेलने को मजबूर है।
ऑन लाइन के बाद भी यह परेशानी- सरकारी, निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का रिकॉर्ड विद्यालय में दर्ज होता है। इसी के आधार पर शाला प्रधान टी.सी. जारी करता है। विद्यालय का रिकॉर्ड शिक्षा विभाग में होता है। विभाग के शाला दर्पण पर विद्यालयों पूरा बायोडाटा होता है। इसे ऑनलाइन कभी भी देखा जा सकता है। ऐेसे में टी.सी. पर सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर की अनिवार्यता सिवाय औपचारिकता के कुछ भी नहीं है। शहर व क्षेत्र से बाड़मेर की दूरी 100 से 160 किलोमीटर से अधिक होने, साधनों के अभाव व विभागीय व प्रशासनिक कार्यों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के हर समय उपलब्ध नहीं होने पर अभिभावकों व छात्रों को हस्ताक्षर के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।
अन्य प्रदेशों के विद्यालय प्रवेश के लिए टी.सी. पर जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर करवाने के अनिवार्यता का नियम सही नहीं है। क्योंकि छात्र संबंधित समस्त रिकॉर्ड विद्यालय में होता है। इस नियमों को बदला जाए।
– हनुमान चौधरी, जिलाध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार बाड़मेर