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बड़वानी

अब धूमधाम से करें बेटी की शादी, सरकार खर्च करेगी रुपए

कन्या या कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए…

बड़वानीJun 05, 2022 / 01:28 pm

Ashtha Awasthi

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mukhyamantri kanya vivah and nikah scheme

बड़वानी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 16 जून को जिले में चार स्थानों पर विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर शनिवार को अधिकारियों की बैठक हुई। जिले के मंडी प्रांगण बड़वानी, राजपुर, खेतिया, निवाली एवं 3 जुलाई को मंडी प्रांगण सेंधवा में विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिसमें परीक्षण के बाद सही पाए गए आवेदकों का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत करवाया जाएगा।

कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने विवाह आयोजन करवाने वाली संबंधित जनपद पंचायतों और नगर निकायों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे स्थानीय निर्वाचन आयोग द्वारा विवाह समारोह के लिए दी गई छूट में उल्लेखित हर बिंदुओं का पालन सुनिश्चित करेंगे।

सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक धर्मेंद्र गांगले ने बताया कि 16 जून को मंडी प्रांगण बड़वानी में आयोजित विवाह समारोह में जपं बड़वानी एवं पाटी के हितग्राही तथा जिले के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत के हितग्राहियों का विवाह होगा। जबकि मंडी प्रांगण राजपुर में आयोजित विवाह समारोह में जपं राजपुर एवं ठीकरी के हितग्राहियों, मंडी प्रांगण खेतिया में आयोजित विवाह समारोह में जपं पानसेमल के हितग्राहियों, मंडी प्रांगण निवाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जपं निवाली क्षेत्र के हितग्राहियों का एवं मंडी प्रांगण सेंधवा में 3 जुलाई को आयोजित विवाह समारोह में जनपद पंचायत सेंधवा क्षेत्र के हितग्राहियों का विवाह करवाया जाएगा।

मिलते हैं रुपए

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों/विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। साल 2006 में इसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से शुरू किया गया था लेकिन नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एंव निकाह योजना कर दिया। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 51,000 रुपए खर्च करती है। इसके अलावा आदिवासी अंचलों में प्रचलित जनजातीय विवाह पद्धति से एकल विवाह करने पर भी योजना का लाभ मिलता है।

पूरे करने होते हैं ये मापदंड

-कन्या या कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
-शादी कर रहे जोड़े में बेटी 18 वर्ष तथा उसका होने वाले वाला पति 21 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए।
-इसके अलावा कन्या का नाम समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्टर भी होना चाहिए।
-ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना के लाभ ले सकती हैं।
-ऐसी विधवा महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रुप से सक्षम न हो।

ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की वेबसाइट (socialjustice.mp.gov.in) पर जाएं और वहां से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लें। इसके अलावा आप अपनी ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद कार्यालय से भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म लेने के बाद उसे पूरी तरह भरें और जरूरी दस्तावेज के साथ ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में जमा करा दें।

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