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बड़वानी

घर की छत पर आए बंदर को नेता ने छर्रे वाली बंदूक से किया फायर

बंदर की मौत से लोगों में आक्रोश, घेरा नेता के घर को, मौके पर पहुंची पुलिस, वन विभाग ने पहुंचकर बनाया पंचनामा, पुलिस ने लिया नेता को हिरासत में

बड़वानीApr 11, 2019 / 10:50 am

मनीष अरोड़ा

Monkey fire with gun

Monkey fire with gun

खबर लेखन : मनीष अरोरा
ऑनलाइन खबर : विशाल यादव
बड़वानी. गर्मी से परेशान प्यासे बंदरों का झूंड पानी की तलाश में शहर में प्रवेश कर गया था। एक नेता को अपनी छत पर बंदरों का बैठना पसंद नहीं आया और उसने छर्रे वाली बंदूक से बंदरों के झूंड पर फायर कर दिया। छर्रा लगने से एक बंदर छत से नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह पाटी रोड स्थित रामकुल्लेश्वर मंदिर क्षेत्र की है।मामले में पुलिस ने नेता को हिरासत में लिया।वहीं, वन विभाग ने भी पंचनामा बनाकर बंदर का पोस्टमार्टम कराया।
जानकारी के अनुसार रामकुल्लेश्वर क्षेत्र निवासी पूर्व सपा नेता और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस जिलाध्यक्ष राणा दुर्गेश की छत पर बुधवार सुबह बंदरों का झूंड बैठा हुआ था। जिसे देख राणा ने छर्रामार बंदूक से फायर कर दिया। बंदर की मौत होने से मोहल्लेवालों की भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद सबसे पहले कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को बंदूक सहित हिरासत में लिया। इसके बाद वन विभाग के डिप्टी रेंजर व वन रक्षकों ने पहुंचकर मौका पंचनामा बनाया और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए। घटना के बाद विभाग के एसडीओ करीब एक घंटा बाद मौके पर पहुंचे, जिस पर लोगों ने विरोध जताकर नारागजी व्यक्त की।
निर्देलीय चुनाव लड़ चुका हैं आरोपित
जानकारी के अनुसार आरोपित दुर्गेश राणा हाल ही में विधानसभा चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारी की थी और बुरी हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व में नगर पालिका में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था।इसके पूर्व वो कई बार विधानसभाओं के समय चुनाव लड़ चुका है।
निचले जबड़े में लगा था छर्रा
डिप्टी रेंजर एएस शेख ने बताया कि बंदर के निचले जबड़े पर छर्रा गोली लगी है। पीएम के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी। बंदर का शव पीएम के लिए पशु चिकित्सालय ले जाया गया। मौके पर पहुंचे टीआई राजेश यादव ने बताया कि आरोपित को मय बंदूर थाने भिजवाया है। चूंकी मामला वन अधिनियम के तहत है, आगे की कार्रवाई वन विभाग तय करेगा। विभाग के एसडीओ एमएस मौर्य ने बताया कि पीएम रिपोर्ट एक-दो दिन बाद आएगी। लोगों के कथन पर आरोपित के विरुद्ध वन्य प्राणी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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