पुलिस ने 14 जनवरी को हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश 24 घंटे के अंदर कर दो आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की
बड़वानी•Jan 16, 2019 / 09:00 pm•
मनीष अरोड़ा
Police busted blind guilt on January
खबर लेखन : मनीष अरोरा
ऑनलाइन खबर : विशाल यादव
बड़वानी. पानसेमल पुलिस ने 14 जनवरी को हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश 24 घंटे के अंदर कर दो आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही गिरफ्तार आरोपितों द्वारा घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त पत्थर को भी जब्त किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओंकारसिंह कलेश ने बताया कि 14 जनवरी को गंगाराम भोंसले निवासी रायखेड़ ने थाना पानसेमल में आकर बताया कि वह और उसका भाई शिवराम ग्राम कुंजरवाड़ा में रिश्तेदार भाया की पोती की शादी में 13 जनवरी को गया थे। जहां से वह अपने घर आ गया, लेकिन उसका भाई शिवराम के घर नहीं पहुंचने पर उसने उसे ढूंढने का प्रयास किया। जहां पर उसके भाई की लाश एक नाले में मिली। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मर्ग क्रमांक 3/19 धारा 174 कायम किया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विजय खत्री एवं नवागत पदस्थ पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया ने मोबाइल के माध्यम से थाना प्रभारी पानसेमल एमएल भाभर, उप निरीक्षक आरएस सिंघोड़, एनएस मोरे, प्रधान आरक्षक अनिल पाठक, आरक्षक राकेश अग्निहोत्री, अरविंद कुशवाह, कैलाश चौहान, राधेश्याम चौहान की टीम गठित की। इस टीम ने अपने मुखबरी तंत्र के माध्यम से इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी दारा पिता धन्ना मोरे एवं उदा पिता धन्ना मोरे निवासी रायखेड़ को गिरफ्तार कर, इस घटना में प्रयुक्त पत्थर को जब्त करने में सफलता प्राप्त की। इस घटना की विवेचना के दौरान पुलिस ने गंगाराम, प्यारसिंह, मुगा, इंदा, सुशीलाबाई के कथन लेने पर पाया कि दारासिंह मोरे एवं उदासिंह मोरे का ढोल बजाने की बात पर 8 दिन पूर्व मृतक शिवराम से झगड़ा हुआ था। इस पुराने विवाद के कारण पुन: इन लोगों का झगड़ा घटना के दिन भी हुआ। इससे उन्हें विश्वास है कि इस घटना को अंजाम दारासिंह एवं उसके भाई उदासिंह ने की है। ये जानकारी एवं घटना स्थल पर पाए गए साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके बताए गए आधार पर घटना में प्रयुक्त पत्थर को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है।