वेन ने बुजुर्ग व्यक्ति को पीछे से मारी टक्कर
तलवाड़ाबुजुर्ग. तलवाड़ा और लोनसरा के बीच स्थित वाणियादर घाटी के उतार में गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक बुजुर्ग व्यक्ति को मारुती वेन ने पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले जाते समय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। रामलाल केसरे निवासी तलवाड़ाबुजुर्ग वेन क्रमांक एमपी 09 बीडी 7795 से बड़वानी में आयोजित सम्मेलन में विधवा महिलाओं को लेकर आए थे। बड़वानी से वापस जाते समय वाणियादर घाटी पर बुजुर्ग मेहताब पिता लुणा निवासी लोनसरा को पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान वेन 50-70 फीट रोड से नीचे गड्ढे में जा पहुंची। हालांकि वेन पलटी नहीं खाई, न ही तो और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दुर्घटना में गंभीर घायल मेहताब लुणा को बड़वानी जिला अस्पताल 108 से लाए, लेकिन जब तक मेहताब नहीं रास्ते में दम तोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया।
शराब के नशे में 6 लोगों को टक्कर मारने वाले आरोपी को 5 साल की सजा
बड़वानी. शराब के नशे में छह लोगों को ट्रैक्टर से टक्कर मारने वाले शराबी चालक को न्यायाधीश ने 5 साल के लिए जेल भेज दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे ने मामले में गुरुवार आरोपी पंकज पिता जगदीश भिलाला (22) निवासी खारीपुरा को 5 साल की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजेश गोठवाल ने की। गोठवाल ने बताया घटना 5 दिसंबर 2017 शाम 4.30 बजे की है। गंगाराम की गुमटी के सामने खजूरी फाटा, बरुफाटक पर आरोपी चालक शराब के नशे में लापरवाही व तेजगति से चलाकर ट्रैक्टर लाया और हरीश पिता मनोहर, कमलेश पिता हिरदारामए अजय पिता सखाराम, धर्मेंद्र पिता सुपडिय़ा, सुखदेव पिता गेंदालालए रूखडिय़ा पिता शिवजी को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। घटना में हरीश व मनोहर की मौत हो गई थी। साथ ही गंगाराम की चाय की गुमटी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी।
बाइक लूटने वाले 2 आरोपितों को 7-7 साल की सजा
बड़वानी. खेत में बकरियों के लिए पाला लेने जा रहे ग्रामीण से मारपीट व बाइक लूटने वाले 2 आरोपितों को न्यायाधीश ने 7-7 साल की सजा दी है। घटना राजपुर थाना क्षेत्र की है। न्यायाधीश आशुतोष अग्रवाल ने आरोपी प्रवीण पिता राजेश निवासी इंदौर व रविंद्र पिता लक्ष्मण निवासी नवलपुरा बडग़ांव को 7-7 साल की सजा व 1-1 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजेश गोठवाल ने की। गोठवाल ने बताया घटना 4 जुलाई 2016 की शाम 4 बजे की है। आरोपितों ने प्रताप पिता काशीराम निवासी पिपरी डेब की बाइक को मंगला खोदरा के पास आरोपितों ने रोककर बाइक छिनने का प्रयास किया। आरोपी प्रवीण व रवींद्र ने प्रताप पर छूरे-चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद दोनों आरोपी बाइक लेकर भाग गए थे।
अवैध शराब रखने वालों को 1 साल 6 माह की सजा
बड़वानी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तमकुमार डार्वी ने आरोपी गुड्डा उर्फ तेरसिंह पिता लालसिंह निवासी ग्राम कुकड़ाबैड़ा को धारा 34(2) मप्र आबकारी अधिनियम में 1 वर्ष 6 माह की सजा सुनाई है। साथ ही 25 सौ रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कीर्ति चौहान ने पैरवी की।अभियोजन मीडिया ने बताया कि 23 फरवरी 2018 को नागलवाड़ी चौकी ओझर उपनिरीक्षक रमेश कोली को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम कुकड़ाबैड़ा का गुड्डा उर्फ तेरसिंह अपने घर के सामने शराब बेचने के लिए बैठा है। इस पर उपनिरीक्षक मय पंचान एवं फोर्स के मौके पर पहुंचे, तो देखा कि गुड्डा अपने घर के सामने 3 केन 20-20 लीटर वाली लेकर बैठा था। पुलिस को देखकर वह मौके से भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास शराब रखने एवं बेचने स बंधी लायसेंस भी नहीं होना पाया गया। आरोपी के पास से 20-20 लीटर की 3 केनों में भरी हाथभट्टी की महुआ कच्ची शराब जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना नांगलवाड़ी पर अपराध क्रं. 68/18 में धारा 34(2) मप्र आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। स पूर्ण विवेचना के बाद अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
पांच ट्रेक्टर, दो डंपर सहित 67 वाहनों के विरुद्ध की कार्रवाई
बडवानी. मुख्यालय पर यातायात विभाग द्वारा गुरुवार को वाहनों की जांच का सघन अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए ओवरलोड वाहन जब्त किए गए। यातायात प्रभारी हिंदूसिंह मुवेल ने बताया कि एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन में शहर के राजघाट रोड, कारंजा चौराहा और छोटी कसरावद स्थित कुक्षी बायपास पर चलाए जांच अभियान के दौरान पांच ट्रेक्टर, दो डंपर सहित ओव्हरलोड वाहन सहित कुल 67 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 99 हजार 750 रुपए शमन शुल्क वसूला गया। कार्रवाई के दौरान सूबेदार उषा सिसौदिया, सदाशिव कुमावत सहित स्टाफ मौजूद था।
हेरा-फेरी के चलते पटवारी को किया पद से पृथक
बड़वानी. अनुविभागीय अधिकारी अभयसिंह ओहरिया ने पटवारी गोपाल भावसार को पद से पृथक की दीर्घशास्ति न्यायालय के निर्णयानुसार अधिरोपित की गई है। अनुविभागीय कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटवारी गोपाल भावसार द्वारा राजस्व रिकार्डों में हेरा-फेरी कर गंभीर अनियमितता की गई थी। इसके कारण उन्हें 29 जुलाई 2010 को निलंबित कर उनके खिलाफ शहर थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 467, 468, 471 एवं 420 के तहत 2 प्रकरण दर्ज कराए गए थे। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा एक प्रकरण 7 जुलाई 2018 को एवं दूसरे प्रकरण में 16 जुलाई 2018 को पारित निर्णय में पटवारी को भादंवि की धारा 467, 468, 471 में दोषमुक्त किया गया, लेकिन धारा 420 में दोष सिद्ध पाया गया। इस पर दोनों प्रकरणों में पटवारी गोपाल भावसार को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 2 माह के कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया। ऐसी स्थिति में मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उप नियम (एक) (दो) एवं (तीन) के तहत कदाचरण की श्रेणी में होने से पटवारी को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(9) के तहत सेवा से पदच्युत की दीर्घशास्ति आरोपित की जाती है।