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बस्सी

किसानों को 72 घंटे में करना होगा फसल खराबे का दावा

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है। उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की है। योजना के तहत खेतवार नुकसान का आंकलन कर भुगतान किया जाता है।

बस्सीAug 09, 2019 / 04:42 pm

vinod sharma

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

किसानों को 72 घंटे में करना होगा फसल खराबे का दावा

बस्सी(जयपुर). क्षेत्र में अतिवृष्टि के बाद से खेतों में पानी भरा हुआ है। इससे फसलों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा फसल खराबे का जायजा लिया जा रहा है, वहीं बीमाधारक पीडि़त किसानों से फसल खराबे की 72 घंटे में जानकारी मांगी जा रही है, ताकी उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) के अनुसार लाभ दिया जा सके।
जानकारी अनुसार बस्सी के सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय की ओर से अतिवृष्टि के बाद से खराबे का जायजा लेना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में कार्यालय के अधीन बस्सी, मनोहरपुरा, कचौलिया, पालावाला जाटान, टोड़ाभाटा और दूधली ग्राम पंचायतों के गांवों में फसल खराबे का जायजा जारी है। इस कार्य में कृषि पर्यवेक्षक सहित टीम लगी हुई है। इस बीच कार्यालय की ओर से कृषि विभाग के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना धारकों से तुरंत जानकारी देने के लिए कहा गया है।
फिर से हुई बारिश से बढ़ा जलजमाव
कृषि अधिकारी ने बताया कि पिछले दो दिन से बस्सी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया। इससे फसलें खराब हो रही हैं। पानी के बहाव क्षेत्र में खेतों के कटाव के चलते फसलें नष्ट हो गई है। एक सप्ताह पहले भी हुई भारी बारिश के कारण खेतों से पानी भर गया था, जो अभी तक नहीं सूखा भी नहीं है। ऐसे में क्षेत्र में फिर से हो रही बारिश से खेतों में काफी जलजमाव हो गया है। इसके चलते फसलें खराब हो रही हैं। क्षेत्र में फसल खराबे का जायजा लिया जा रहा है।
टोल फ्री नम्बर पर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक करें सूचित
किसानों को फसल बीमा योजना के टोल फ्री नम्बर 18002660700 पर फसल खराबे या आपदा होने पर बीमाधारक द्वारा तुरन्त या 72 घंटे के अंदर सूचना देनी है। टोल फ्री नम्बर पर किसानों को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक फसल का नाम, गांव का नाम, नई ग्राम पंचायत, तहसील, जिला, पिन कोड नम्बर, अपना और पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नम्बर, फसल बीमा की एप्लीकेशन नम्बर, ऋणी बैंक का खाता संख्या, नाम, शाखा, खराबे वाल खेत का खसरा नम्बर और उसका क्षेत्रफल, खराबे या आपदा का कारण, दिनांक, फसल की बुआई दिनांक, अपने परिवार के एक सदस्य का नाम, उसका मोबाइल नंबर आदि सूचनाएं देनी होंगी। फिर भी यदि किसान को कहीं भी परेशानी आए, तो उसे अपने क्षेत्र के नजदीकी किसान सेवा केन्द्र या बैंक में सूचना देनी चाहिए।
नहीं तो सात दिन में लिखित में सूचित करना होगा
कृषि अधिकारी के अनुसार बीमाधारक पीडि़त किसान फसल खराबे का यदि 72 घंटों में दावा नहीं कर पाता है, तो भी उसे मुआवजा मिलने की संभावना रहती है। उसे फिर सात दिन की अवधि में संबंधित किसान सेवा केन्द्र या बैंक को सूचित करना होगा। क्योंकि यह प्रक्रिया लम्बी होती है, इसलिए टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर जल्द लाभ लिया जा सकता है। टोल फ्री नम्बर पर दावा करने के बाद तीन दिनों में सर्वे टीम किसान की फसल खराबे का जायजा लेती है।
इनका कहना है
क्षेत्र में फसल खराबे का जायजा लिया जा रहा है। किसानों को फसल बीमा योजना के टोल फ्री नम्बर पर फसल खराबे या आपदा होने पर बीमाधारक द्वारा तुरन्त या 72 घंटे के अंदर सूचना देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
जुगलकिशोर शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी, बस्सी

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