राजेश टेलर ने बताया कि शिक्षा विभाग की गाइडलाइन एवं दिशा निर्देश अनुसार विद्यालय में विद्यार्थी परामर्श के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। स्कूल शिक्षा परिवार के विधिक सलाहकार अरुण टांक ने कहा कि इस महामारी में हम सभी को कोविड-19 गाइडलाइन का पूर्ण रुप से पालन करना है। विभाग के आदेशानुसार कोई भी विद्यालय बिना टीसी किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नहीं ले सकता और बकाया फीस से संबंधित अदेय प्रमाण पत्र उपरांत ही टीसी जारी करें।
विश्वनाथ वर्मा एवं सीताराम कटारिया ने कहा कि विभाग के आदेशानुसार कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था या इंस्टीटयूट शैक्षणिक गतिविधि नहीं करवा सकते। कोविड-19 गाइडलाइन की अवहेलना करने पर स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा ऐसे संस्था और इंस्टीटयूट के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे तथा सक्षम अधिकारी को सूचित किया जाएगा। इस अवसर पर शाहपुरा ब्लॉक के विकास यादव, शिवराम चौधरी, प्रहलाद शर्मा, अनिल शर्मा, सुरेश, धर्मचंद सैनी, सीताराम ब्रह्मभटट, बनवारी लाल जाट, महेंद्र, जयराम पलसानिया, प्रकाश चंद शर्मा, सीताराम जाट, एमएल नागर सहित कई संस्था प्रतिनिधि उपस्थित रहे।