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बेमेतरा

क्वारंटाइन सेंटर की बाउंड्री लांघकर घूम रहे थे प्रवासी श्रमिक, पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज किया अपराध

रेड जोन से आए श्रमिक क्वारंटाइन पर रखे जाने व लोगों से मेलजोल से दूर रहने की बाध्यता को दरकिनार करते हुए मारो नगर पंचायत के बस स्टैंड में आमजनों के बीच घूमते देखे गए। (Coronavirus in chhattisgarh)

बेमेतराMay 20, 2020 / 02:13 pm

Dakshi Sahu

क्वारंटाइन सेंटर की बाउंड्री लांघकर घूम रहे थे प्रवासी श्रमिक, पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज किया अपराध

क्वारंटाइन सेंटर की बाउंड्री लांघकर घूम रहे थे प्रवासी श्रमिक, पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज किया अपराध

बेमेतरा. कोरोना वायरस (Covid_19) के संक्रमण से ग्रस्त रेड जोन वाले देश के महानगरों से जिले में लौटे श्रमिकों की निगरानी में लापरवाही बढ़ती जा रही है। जिसके कारण जिले में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। निगरानी के अभाव में जिले के कई क्वारंटाइन सेंटर से श्रमिक बाहर निकलकर घूमने और परिवार वालों से मिलने लगे हैं, जिसका दुष्परिणाम हो सकता है। नगर पंचायत मारो में भी कुछ इसी तरह का प्रकरण सामने आया है। दीगर प्रदेश के रेड जोन से आए श्रमिक क्वारंटाइन पर रखे जाने व लोगों से मेलजोल से दूर रहने की बाध्यता को दरकिनार करते हुए मारो नगर पंचायत के बस स्टैंड में आमजनों के बीच घूमते देखे गए। जिसके बाद नगर पंचायत प्रशासन की सूचना पर दोनों श्रमिकों पर नांदघाट थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुणे से आए हैं प्रवासी श्रमिक
जानकारी के अनुसार मारो नगर पंचायत के शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल में दीगर प्रांतों से आए मजदूरों को आइसोलेशन में रखा गया है। जहां पर पुणे (महाराष्ट्र) से किशोर कुमार जोशी, भागसिंह जोशी अपने परिवार सहित आए हैं। सभी को स्कूल में क्वारंटाइन में रखा गया था। शासन द्वारा कोविड-19 कोरोना संक्रमण महामारी के बचाव के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है। स्कूल में सारी सुविधाएं की गई है, जिसके बाद जब नगर पंचायत का स्टाप सेनिटाइजर छिड़काव करने स्कूल पहुंचा था, तब किशोर कुमार जोशी, भागसिंह जोशी नियमों का उल्लंघन करते हुए स्कूल बाउंड्री को लांघकर मारो बस स्टैंड में घूम रहे थे। इनके कृत्यों से कोरोना महामारी संक्रमण का अंदेशा है।
पंचायत कर्मियों ने दी पुलिस को सूचना
यह जानते हुए कि यह महामारी संक्रमण है, स्वयं एवं औरों की सुरक्षा जरूरी है। फिर भी बस स्टैंड मारो में लोगों के बीच घूम रहे थे, जिसकी सूचना नगर पंचायत कर्मियों ने उच्च अधिकारियों को दी। जिनके निर्देश के बाद दोनों के खिलाफ मारो चौकी में सूचना दर्ज कराया गया। नांदघाट थाना में प्रार्थी मंगलदास कोशले साकिन मारो की ओर की रिपोर्ट पर आरोपी किशोर साहू, मानसिंग जोशी साकिन मारो के खिलाफ धारा 188 भादवि, महामारी अधिनियम 1897 की धारा (3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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