जानकारी के अनुसार मारो नगर पंचायत के शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल में दीगर प्रांतों से आए मजदूरों को आइसोलेशन में रखा गया है। जहां पर पुणे (महाराष्ट्र) से किशोर कुमार जोशी, भागसिंह जोशी अपने परिवार सहित आए हैं। सभी को स्कूल में क्वारंटाइन में रखा गया था। शासन द्वारा कोविड-19 कोरोना संक्रमण महामारी के बचाव के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है। स्कूल में सारी सुविधाएं की गई है, जिसके बाद जब नगर पंचायत का स्टाप सेनिटाइजर छिड़काव करने स्कूल पहुंचा था, तब किशोर कुमार जोशी, भागसिंह जोशी नियमों का उल्लंघन करते हुए स्कूल बाउंड्री को लांघकर मारो बस स्टैंड में घूम रहे थे। इनके कृत्यों से कोरोना महामारी संक्रमण का अंदेशा है।
यह जानते हुए कि यह महामारी संक्रमण है, स्वयं एवं औरों की सुरक्षा जरूरी है। फिर भी बस स्टैंड मारो में लोगों के बीच घूम रहे थे, जिसकी सूचना नगर पंचायत कर्मियों ने उच्च अधिकारियों को दी। जिनके निर्देश के बाद दोनों के खिलाफ मारो चौकी में सूचना दर्ज कराया गया। नांदघाट थाना में प्रार्थी मंगलदास कोशले साकिन मारो की ओर की रिपोर्ट पर आरोपी किशोर साहू, मानसिंग जोशी साकिन मारो के खिलाफ धारा 188 भादवि, महामारी अधिनियम 1897 की धारा (3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।