पुलिस ने जांच के दौरान बैंक मैनेजर एस मलिक के अलावा अनावेदक प्रवीर कुमार चक्रवर्ती पिता स्व. बीएन चक्रवर्ती नेहरू नगर वेस्ट भिलाई जिला दुर्ग, वंदना चक्रवर्ती पति प्रवीर चक्रवर्ती नेहरूनगर वेस्ट भिलाई, राजकिशोर बेहरा पिता स्व. बनमाली डाकुवा भिलाई नगर जिला दुर्ग, सिद्धार्थ मांडवकर पिता चिंतामन मांडवकर सुपेला भिलाई एवं अन्य गवाहों के बयान लिए। साथ ही दस्तावेज भी लिया गया। पुलिस ने जांच में पाया कि राजकिशोर बेहरा के बड़े पिता भास्कर डाकुवा की ग्राम अहेरी थाना नंदिनी नगर जिला दुर्ग में 06 एकड़ जमीन है।
फर्म के उक्त बैंक खाते से 5 लाख रुपए राजकिशोर बेहरा के खाते में आरटीजीए के माध्यम से प्रवीर चक्रवर्ती ने ट्रांसफर किए। शेष रकम 25 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए राजकिशोर बेहरा के देना बैंक बेरला के ऋण खाते में ट्रांसफर किया गया। देना बैंक से ऋण राशि 30 लाख रुपए प्राप्त होने के बाद प्रवीर कुमार चक्रवर्ती एवं राजकिशोर बेहरा ने किसी प्रकार का पॉली हाउस निर्माण नहीं किया। शेष राशि 21 लाख रुपए भी हेराफेरी कर लिए गए।
आरोपी राजकिशोर बेहरा के ऋण आवेदन को स्वीकार करते हुए आवदेक देना बैंक बेरला ने ऋण जारी किया। इसके बाद केवल एक किस्त ही भुगतान किया गया। जब कर्ज की अन्य किस्ते नहीं मिली, तब अधिकारी जांच करने पहुंचे। तब किसी प्रकार का पॉली हाउस निर्माण जमीन पर नहीं मिला। वहीं ऋण राशि का दुरुपयोग कर हेराफेरी की गई। मामले की जानकारी बेरला शाखा के उच्च अधिकारियों दी गई। जांच के बाद बैंक ने खाते को फ्रॉड (धोखाधड़ी) घोषित करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना दी एवं आवेदक को निर्देश दिया गया कि थाने में आरोपियो के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया जाए।
पुलिस के मुताबिक देना बैंक बेरला के अधिकारियों ने जब उक्त भूमि में भौतिक सत्यापन किया तो पॉली हाउस का बनना नहीं पाया गया। राजकिशोर बेहरा ने 5 लाख रुपए प्रवीर चक्रवर्ती प्राप्त करने की सूचना देना बैंक बेरला को नहीं दी। 5 लाख रुपए को बैंक बेरला में जमा किया, जो उसके कपट पूर्ण आचरण जांच में पाया गया। प्रवीर चक्रवर्ती उसकी पत्नी वंदना चक्रवर्ती ने फर्जी पॉली हाउस फर्म बनाई। तत्कालीन बैंक प्रबंधक सिद्धार्थ मांडवकर ने अपने कर्तव्यों के विपरीत जाते हुए राजकिशोर बेहरा को लोन देने के बाद पॉली हाउस के लिए चयनित भूमि का भौतिक सत्यापन नहीं किया।
थाना प्रभारी बेरला विपीन रंगारी ने बताया कि प्रकरण में जांच के बाद चार लोगों के खिलाफ धारा 420 व अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। मामले में आरोपियों ने मिलीभगत कर देना बैंक से लोन लेने के नाम पर 30 लाख धोखाधड़ी की है। (Bemetara crime news)