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कोर्ट ने शुरू की राम मंदिर भूमि खरीदी घोटाले की सुनवाई

रेलवे स्टेशन के ठीक सामने राम मंदिर की लगभग दो सौ करोड़ की भूमि को मंदिर के स्वघोषित सर्वराकार महादेव प्रसाद द्वारा नगर के रसूखदारों को कम दाम बेच दी गई थी

बेतुलJul 31, 2019 / 11:27 pm

rakesh malviya

patrika

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मुलताई. नगर के रेल्वे स्टेशन रोड पर राम मंदिर की करोड़ों रुपए की भूमि कौडिय़ों के दाम बेचने के मामले में प्रशासन द्वारा पूर्व में कार्रवाई करते हुए भूमि का नामंतरण निरस्त कर कलेक्टर को सर्वराकार बनाया था। मामले में कुछ लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में अभी तक कोर्ट में पेशी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब कोई में सुनवाई शुरू हो चुकी है, गवाहों और शिकायतकर्ताओं सहित अन्य पक्षों को वारंट जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए है। ज्ञात हो कि रेलवे स्टेशन के ठीक सामने राम मंदिर की लगभग दो सौ करोड़ की भूमि को मंदिर के स्वघोषित सर्वराकार महादेव प्रसाद द्वारा नगर के रसूखदारों को कम दाम बेच दी गई थी। मामला को लेकर नगर के जन आंदोलन मंच द्वारा आंदोलन किया गया था और और प्रशासन ने मामले में बेचने और खरीदने वाले और मामले में गवाह बने लोगों के खिलाफ धाराओं 207,420,120 बी भादिव के तहत अपराध दर्ज किया था। उक्त प्रकरण 2012 का है, जिसमें लंबी जांच के बाद मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। मामला वर्तमान में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रंजीताराव सोलंकी के न्यायालय में चल रहा है। जिसमें अब साक्षियों को न्यायालय पेश किया जा रहा है। मामले में साक्षी अनिल सोनी सहित अन्य लोगों के खिलाफ वारंट जारी कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं।
आरोपी को दस वर्ष की सजा
बैतूल. पुलिस हिरासत से भागने सहित अन्य मामले के आरोपी को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। भगवानदास जोठे ३५ वर्ष निवासी रविदास कॉलोनी राजेन्द्र वार्ड इटारसी पर धारा २२४,३३२,३०७ एवं ३९४ के तहत केस दर्ज किया था। भगवानदास पर आरोप था कि १३ अगस्त २००८ की सुबह ६.३० बजे भौंरा पुलिस चौकी के सामने न्यायिक अभिरक्षा में होते हुए पुलिस की वैध अभिरक्षा से भाग गया। आरक्षक कमल साहू को चलती जीप से लात मारकर नीचे गिराकर उसकी हत्या का प्रयास किया। आरोपी को धारा ३९४ में दस वर्ष का कारावास और ५०० रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगताया जाएगा। आरोपी को अन्य धाराओं में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा साठवणे ने सजा सुनाई है। वहीं नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। एडीपीओ ओपी सूर्यवंशी ने बताया कि आरोपी दुर्गेश पिता सुरेन्द्र वर्मा को पाक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश ने तीन वर्ष कठोर कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पीडि़त छात्रा ने थाने में आवेदन दिया कि स्कूल आते-जाते समय उसके साथ दुर्गेश छेड़छाड़ करता है। आरोपी, छात्रा से बात करने के लिए दबाव बनाता है। घटना दिनांक को आरोपी ने स्कूल से बाहर निकलते समय छात्रा का हाथ पकडक़र अपने साथ चलने की बात कही। शाहपुर थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

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