बैतूल. पुलिस हिरासत से भागने सहित अन्य मामले के आरोपी को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। भगवानदास जोठे ३५ वर्ष निवासी रविदास कॉलोनी राजेन्द्र वार्ड इटारसी पर धारा २२४,३३२,३०७ एवं ३९४ के तहत केस दर्ज किया था। भगवानदास पर आरोप था कि १३ अगस्त २००८ की सुबह ६.३० बजे भौंरा पुलिस चौकी के सामने न्यायिक अभिरक्षा में होते हुए पुलिस की वैध अभिरक्षा से भाग गया। आरक्षक कमल साहू को चलती जीप से लात मारकर नीचे गिराकर उसकी हत्या का प्रयास किया। आरोपी को धारा ३९४ में दस वर्ष का कारावास और ५०० रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगताया जाएगा। आरोपी को अन्य धाराओं में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा साठवणे ने सजा सुनाई है। वहीं नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। एडीपीओ ओपी सूर्यवंशी ने बताया कि आरोपी दुर्गेश पिता सुरेन्द्र वर्मा को पाक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश ने तीन वर्ष कठोर कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पीडि़त छात्रा ने थाने में आवेदन दिया कि स्कूल आते-जाते समय उसके साथ दुर्गेश छेड़छाड़ करता है। आरोपी, छात्रा से बात करने के लिए दबाव बनाता है। घटना दिनांक को आरोपी ने स्कूल से बाहर निकलते समय छात्रा का हाथ पकडक़र अपने साथ चलने की बात कही। शाहपुर थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।