पढ़े, अब वाहन पंजीकृत कराए बगैर नहीं बेच सकेंगे डीलर
मोटरयान अधिनियम २०१९ में वाहन पंजीयन के प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जो नए निर्देश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अब वाहन डीलर वाहन को बगैर पंजीकृत कराए नहीं बेच सकेंगे।
Amendment in provisions of Vehicle Registration in Motor Vehicles Act, 2014
बैतूल। मोटरयान अधिनियम २०१९ में वाहन पंजीयन के प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जो नए निर्देश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अब वाहन डीलर वाहन को बगैर पंजीकृत कराए नहीं बेच सकेंगे। यदि डीलर द्वारा बगैर पंजीकृत किए वाहन बेचा जाता है तो डीलर को वाहन के वार्षिक कर का १५ गुना या जीवन काल का जो भी ज्यादा हो दंड स्वरूप देना होगा। उल्लेखनीय हो कि पहले डीलर द्वारा बगैर पंजीकृत किए ही वाहन बेच दिए जाते थे। ऐसे में यदि डीलर द्वारा एजेंसी बंद कर दी जाती थी तो वाहनों का पंजीयन ही नहीं हो पाता था। वाहन मालिक को ही एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ते थे।
बगैर पंजीयन के वाहन उपयोग पर जुर्माना
मोटरयान अधिनियम के तहत यदि वाहन बगैर पंजीयन के उपयोग में लिया जाता है तो ऐसे वाहन स्वामी को वार्षिक कर का पांच गुना या एक तिहाई जीवन काल का जो भी ज्यादा हो दंड स्वरूप देना होगा। यदि डीलर द्वारा वाहन पंजीकृत कराए बगैर वाहन स्वामी को प्रदान किया जाता है तो ऐसे वाहन डीलर द्वारा वाहन के वार्षिक कर का १५ गुना या जीवन काल कर जो भी ज्यादा हो दंड स्वरूप देना होगा। वहीं वाहन स्वामी या डीलर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वाहन का पंजीयन करवाता है या वाहन पर उद्कीर्ण इंजन नंबर या चैचिस नंबर पंजीयन प्रमाण में दर्ज नंंबरों से भिन्न है तो वह छह माह से एक वर्ष तक के कारावास तथा वाहन पर देय वार्षिक कर का दस गुना या दो तिहाई जीवन काल कर जो भ्ज्ञी ज्यादा होगा देगा।
इन धाराओं में भी किया गया संशोधन
१. अधिनियम की धारा-४० में संशोधन उपरांत वाहन स्वामी जिस राज्य में निवास करता है या कारोबार करता है उस राज्य के किसी भी पंजीयन प्राधिकारी से वाहन पंजीकृत करा सकता है।
२. धारा -४१ में संशोधन उपरांत यदि वाहन उसी राज्य में पंजीकृत होना है जिस राज्य में डीलर स्थित है तो वाहन पंजीयन के लिए आवेदन डीलर द्वारा किया जाएगा तथा वाहन पर पंजीयन चिन्ह प्रदर्शन के बगैर डीलर द्वारा वाहन स्वामी को वाहन प्रदत्त नहीं किया जाएगा।
३.धारा -४४ में संशोधन उपरांत वाहन के पंजीयन तथा स्वामित्व अंतरण के समय पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष वाहन प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।
४. नई धारा ११० ए में विनिर्माता द्वारा खराब वाहन वापस किए जाने के प्रावधान है तथा खराब वाहन वापस लिए जाने की स्थिति में विनिर्माता द्वारा वाहन क्रेता को या तो वाहन की पूरी कीमत अदा करना होगी या खराब वाहन के बदले उसी किस्म या उससे उत्कृष्ट किस्म का दूसरा वाहन देना होगा।
५. धारा -१८२ ए में संशोधन उपरांत यदि डीलर ऐसा वाहन बेचता है जो नियमानुसार निर्मित नहीं है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपए प्रति वाहन के अर्थदंड या दोनों का भागी होगा।
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