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भिलाई

बड़ी कार्रवाई: हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले निगम अधीक्षक को आयुक्त ने किया निलंबित

निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने निगम अधीक्षक देवव्रत देवंागन को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनको जोन कार्यालय खुर्सीपार में अटैच किया गया है।

भिलाईDec 30, 2018 / 11:05 am

Dakshi Sahu

patrika

हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले निगम अधीक्षक को आयुक्त ने किया निलंबित

भिलाई. निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने निगम अधीक्षक देवव्रत देवंागन को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनको जोन कार्यालय खुर्सीपार में अटैच किया गया है। देवांगन ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए फील्ड वर्कर मनाराम देवांगन के वेतन से कर्मचारी आवास का दांडिक शुल्क की कटौती की। इसके लिए निगमायुक्त की अनुमति भी नहीं ली गई। इस मामले में कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण की गलत जानकारी दी।
लगाया गया था अर्थदंड
निगम कर्मी मनाराम देवांगन नेहरू नगर आवास में बिना आवंटन रह रहा था। तत्कालीन आयुक्त केएल चौहान ने मनाराम पर 5 लाख रुपए अर्थदंड लगाया था। मनाराम की याचिका पर हाईकोर्ट ने अर्थदंड वसूली पर स्थगन आदेश जारी किया था।
प्रतिमाह 9 हजार की कटौती
अधीक्षक देवव्रत ने मनाराम के वेतन से प्रतिमाह 9 हजार की कटौती की। विभागीय जांच में अधीक्षक देवव्रत की लापरवाही सामने आई। देवांगन ने शिक्षाकर्मी भर्ती की आदेश के मामले में शासन को समय पर जानकारी नहीं दी।
निष्ठा ऐप से हुई पुष्टि
आरक्षण रोस्टर बनाने में गड़बड़ी को लेकर सहायक राजस्व अधिकारी मूर्ति शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच की नस्ती प्रस्तुत करने में विलंब किया। इसकी वजह से शर्मा को निलंबित किया गया। इसके अलावा देवव्रत की कार्यालय में देर से आने की पुष्टि निष्ठा एेप की जांच में हुई।

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