
दुर्ग. उम्मीद्वारों को इस बार चार पहिया वाहनों में झंडा लगाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति झंडा लगाया तो वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। दो पहिया वाहनों में बिना अनुमति केवल एक झंडा लगाया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए भी संबंधित प्रत्याशी से सहमति लेना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर उमेश अग्रवाल ने गुरुवार को सेक्टर और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर इस संबंध में जानकारी दी। बैठक में एसपी संजीव शुक्ला, एडीएम संजय अग्रवाल, एसडीएम कैलाश वर्मा भी मौजूद थे।
वाहन खड़ी कर लाउड स्पीकर बजाने पर जब्ती
बैठक में कलक्टर ने अधिकारियों को सभी मतदान केंद्रों की दोबारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा। उन्होंने बताया इस बार वाहन में लाउड स्पीकर की अनुमति चलायमान स्थिति के लिए दिया जाएगा। वाहन खड़ी कर लाउड स्पीकर बजाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
5 दिन पहले बंटेंगे मतदाता पर्ची
कलक्टर ने बताया कि इस बार मतदाता पर्ची बीएलओ के माध्यम से बांटे जाएंगे। यह कार्य मतदान के 5 दिन पहले पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार तय होने के बाद 11 नवंबर को इवीएम-वीवीपेट का काउंसलिंग की जाएगी।
मानस भवन-पॉलीटेक्निक से सामग्री वितरण
कलक्टर ने बताया कि चुनाव के लिए मतदान सामग्री मानस भवन और पॉलीटेक्निक कॉलेज से किया जाएगा। सेक्टर अधिकारी पर सामग्री वितरण के दिन संबंधित मतदान दलों से संपर्क करने की जिम्मेदारी होगी। गड़बड़ी की स्थिति में सेक्टर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
48 घंटे पहले लौटना होगा बाहर से आए प्रचार करने वालों को
एसपी संजीव शुक्ला ने बताया कि जिले के 584 मतदान केंद्र संवेदनशील है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस द्वारा 15 स्थानों पर चेकिंग प्वाइंट बनाया गया है। बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आए हुए लोगों को मतदान के 48 घंटे पहले शहर छोडऩा होगा।
Updated on:
18 Oct 2018 10:38 pm
Published on:
18 Oct 2018 10:38 pm
