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भिलाई

इस दरिंदे ने नवविवाहिता को इस बेदर्दी से मारा कि मौके पर ही दम तोड़ दिया

विवाह के चार माह बाद ही पत्नी की हत्या करने वाले धमधा निवासी करण कोसरे (32) को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। (Accused of murder) साथ ही 1000 रुपए जुर्माना भी किया है। राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी (Chhattisgarh patrika crime news)

भिलाईAug 06, 2019 / 11:57 pm

Satya Narayan Shukla

दुर्ग@Patrika. विवाह के चार माह बाद ही पत्नी की हत्या करने वाले धमधा निवासी करण कोसरे (32) को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। (Durg district court) साथ ही 1000 रुपए जुर्माना भी किया है। (Durg court decision) राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। (Durg patrika)
चेहरे में लोहे के हथौड़े और स्टील की कैंची से कई वार किया

न्यायाधीश रामजीवन देवांगन ने फैसला सुनाया। प्रकरण के मुताबिक वारदात मामूली विवाद के दौरान 4 जनवरी 2019 की है। मामूली विवाद होने पर आवेश में आकर आरोपी ने अपनी पत्नी नेहा कोसरे की हत्या कर दी। उसने चेहरे में लोहे के हथौड़े और स्टील की कैंची से कई वार किया। नेहा ने तत्काल दम तोड़ दिया। धमधा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। आरोपी अभी जेल में है।
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बचाव साक्ष्य काम न आया
प्रकरण की सुनवाईके दौरान आरोपी ने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत किया था, लेकिन साक्ष्य काम नहीं आया। साथ ही आरोपी के मामा ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। वह अपने बयान में कायम रहा।
वजह नहीं आ पाई सामने
सुनवाईके दौरान आरोपी ने न्यायालय को बताया कि विवाद के दौरान उसे गुस्सा आ गया था, लेकिन किस वजह से आरोपी को गुस्सा आया इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस की डायरी में भी हत्या की वजह स्पष्ट नहीं था।
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भौतिक साक्ष्य के आधार पर फैसला
सुदर्शन महलवार, लोक अभियोजक ने बताया कि इस प्रकरण में चश्मदीद कोई नहीं था। न्यायालय ने पाया कि घटना के समय आरोपी वहा मौजूद था। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। भौतिक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया।
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