मॉल्स जैसे रिलायंस मार्केट, रिलायंस मार्ट, डी मार्ट, सिटी सेंटर मॉल आदि पूर्णत बंद रहेंगे। जिले के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, मॉल, शॉपिंग मॉल, मार्केट, मार्केट, कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। व्यायाम शालाएं, स्पोर्ट्स कंपलेक्स स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, पान, गुटखा, तंबाकू के विक्रय पर प्रतिबंध, नाई की दुकाने, स्पा सैलून तथा समस्त सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक, सामूहिक मानवीय गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा, धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे।
दुकाने- केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण आदि आयुष पशु चिकित्सा दवाईयां, किराना, प्रोविजनल स्टोर (खाद्यान, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें एवं स्वच्छता उत्पाद), फल, सब्जिया, दूध डेयरी उत्पाद, अंडे, मीट, चिकन एवं फिश, पशु, पशु आहार, मुर्गी दाना के डिपों एवं इनसे जुडे हुए संबंधित विक्रय केन्द्र, कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण, कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय, स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत की दुकानें, विशेष रूप से राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए कार्यशाला या दुकाने, उचित दूरी पर टायर पंक्चर/रिपेयर की दुकाने, हाइवे पर खाने के लिए जिला कार्यालय से अनुमति प्राप्त ढ़ाबे, सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कम्पनी के केवल सर्विस व रिपेयर केंद्र, अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, बिजली एवं पंखो की दुकाने, प्रीपेड मोबाईल कनेक्शन के रिचार्ज के लिए आउटलेट्स, छात्रों के लिए शैक्षिक पुस्तकों, शराब की दुकाने।
बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम, बैंक संचालन के लिये आईटी विक्रेता, बैंकिंग अभिकर्ता एवं एटीएम के संचालन एवं नकदी प्रबन्धन एजेन्सीज, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया, प्रसारण एवं केबल सेवायें, टेलिकम्युनिकेशन, इन्टरनेट सर्विसेज, आईटी सक्षम सेवायें, डाटा एवं कॉल सेंटर्स।