कोर्ट ने दिलाई जीवनभर साथ रहने की शपथ, पति-पत्नी को मिलाया
राष्ट्रीय लोक अदालत में 85 लाख के अवार्ड पारित
कोर्ट ने दिलाई जीवनभर साथ रहने की शपथ, पति-पत्नी को मिलाया
भीलवाड़ा।
जिले के शाहपुरा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 जुलाई को तालुका हाजा शाहपुरा में बैंच प्रथम में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीलकुमार ओझा व बैंच द्वितीय में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। पारिवारिक न्यायालय शाहपुरा के एक प्रकरण आपसी समझाइश के बाद दोनो पक्षों की रजामंदी से मध्यस्थता कराई गई एवं पति-पत्नी साथ में राजी खुशी रहने को तैयार हो गए। पति-पत्नी मनमुटाव होने के कारण चार साल से अलग-अलग रह रहे थे। दोनों पक्षों के मध्य मध्यस्थता की सम्भावना होने पर न्यायालय के द्वारा प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में एडीजे सुनील कुमार ओझा ने अधिवक्ता अनिलकुमार शर्मा तथा नमन ओझा के सहयोग से दोनों जीवन साथियों के रिश्ते को टूटने से बचाते हुए पति-पत्नी के बीच समझाइश कर पुन: साथ-साथ जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हुए सुलह करवाई और दोनों ने कोर्ट के सामने साथ-साथ रहने की शपथ ली।
इस अवसर पर अतिरिक्त लोक अदालत सदस्य दिनेशचन्द्र व्यास, दीपक पारीक, केसी सुवालका, चावंडसिंह शक्तावत, अंकित शर्मा, मनोज कुमावत, संजयसिंह हाडा़, त्रिलोकचन्द नौलखा एवं एसबीआई बैंक के अधिकारी, आरएस चंदेल, केसी मीणा, बीओबी से आरएस मीणा आदि उपस्थित थे।
८१ लाख २७ हजार के अवार्ड पारित
लोक अदालत मेें मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, दाण्डिक शमनीय अपराध, सिविल प्रकरण, एनआईएक्ट प्रकरण, प्रीलिटीगेशन एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए। बैंच प्रथम में कुल 146 प्रकरण रखे गए। इनमें 27 प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया एवं 8१लाख 27 हजार रुपए का अवार्ड पारित किया गया। आपसी सहमति से 5 बैंक रिकवरी प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण में 4 लाख 54 हजार रुपए के अवार्ड पारित किए गए। बैंच द्वितीय में 196 प्रकरण रखे गए। इनमें से 45 प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। एडीजे सुनीलकुमार ओझा ने तालुका हाजा पर स्थित न्यायालयों का निरीक्षण कर लोक अदालत के कार्य का निरीक्षण किया।