scriptडाक विभाग ने खोया पार्सल, चुकाने होंगे २७ हजार | Postal department lost parcel, will have to pay 24 thousand | Patrika News
भीलवाड़ा

डाक विभाग ने खोया पार्सल, चुकाने होंगे २७ हजार

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने डाक विभाग को दोषी मानते पार्सल खोने पर २७ हजार रुपए चुकाने के आदेश दिए। मंच अध्यक्ष रमेशचंद मीना व सदस्य विनती तापडि़या ने आदेश जारी किया।

भीलवाड़ाSep 19, 2019 / 12:13 pm

Akash Mathur

Postal department lost parcel, will have to pay 24 thousand

Postal department lost parcel, will have to pay 24 thousand

भीलवाड़ा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने डाक विभाग को दोषी मानते पार्सल खोने पर २७ हजार रुपए चुकाने के आदेश दिए। मंच अध्यक्ष रमेशचंद मीना व सदस्य विनती तापडि़या ने आदेश जारी किया।

प्रकरण के अनुसार सुभाषनगर के अक्षत पारीक ने मुख्य डाकपाल के विरूद्ध परिवाद दिया कि उसने दिल्ली निवासी मित्र बृजराज पारीक को उपहार के लिए १०, ९९९ में ऑनलाइन मोबाइल खरीदा। इसे पैक कर दिल्ली पार्सल डाक विभाग में बुक करवाया। निर्धारित समय पर पार्सल नहीं पहुंचा। डाक विभाग ने जांच की तो सामने आया कि परिवहन के दौरान पार्सल खो गया। डाक विभाग ने सूचित किया कि स्वयं की क्षतिपूर्ति विभागीय नियमों की अनुसार प्राप्त कर ले लेकिन विभाग ने भुगतान नहीं किया। मंच ने मोबाइल हैडसेट की कीमत १०, ९९९ रुपए, क्षतिपूर्ति के १० हजार तथा ५ हजार रुपए परिवाद व्यय के देने आदेश दिए।
चेक अनादरण पर चार माह की सजा

भीलवाड़ा. विशिष्ट न्यायिक मजिस्टे्रट संख्या एक (एनआइ एक्ट मामलात) ने चेक अनादरण मामले में संजय कॉलोनी निवासी अटल ब्रदर्स के प्रोपराइटर नवनीत अटल को दोषी मानते चार माह की सजा सुनाई। वहीं २ लाख ४८ हजार रुपए प्रतिकर के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार आरसी व्यास कॉलोनी के सुधा लढढ़ा ने अधिवक्ता अजयपाल सनाढ्य के मार्फत अदालत में परिवाद दिया कि व्यवसाय के लिए नवनीत अटल ने एक-एक लाख के दो चेक दिए। तय समय पर चेक बैंक में लगाने पर अनादरित हो गए।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो