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भीलवाड़ा

बलात्कार के दोषी को दस साल की सजा

विशिष्ट न्यायालय संख्या दो (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में लिमड़ी कृष्णनगर (गुजरात) निवासी सलीम भाई मकरानी को दोषी मानते मंगलवार को दस साल की सजा सुनाई। वहीं दस हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।

भीलवाड़ाDec 10, 2019 / 10:31 pm

Akash Mathur

Rape convict sentenced to ten years,Rape convict sentenced to ten years

Rape convict sentenced to ten years,Rape convict sentenced to ten years

भीलवाड़ा. विशिष्ट न्यायालय संख्या दो (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में लिमड़ी कृष्णनगर (गुजरात) निवासी सलीम भाई मकरानी को दोषी मानते मंगलवार को दस साल की सजा सुनाई। वहीं दस हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार १० अगस्त २०१६ को एक व्यक्ति ने करेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया। क्षेत्र में रहने वाले परिवादी ने बताया कि उसकी नाबालिग भानजी तीन-चार माह से उनके घर रह रही थी। ८ अगस्त २०१६ को बस स्टैंड जाकर आने की बात कह घर से निकली। उसके बाद लौटी नहीं। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की। शंका के आधार पर सलीम पर अपहरण कर ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच के बाद सलीम को नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया। विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह और दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किया। अभियुक्त सलीम को दस साल की सजा सुनाई।

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