इस दौरान उन्होंने नौ दुपहिया सवार लोगों को क्वांरटीन कराया और दो वाहनों के पास निरस्त किए। क्षमता से अधिक सवारी नजर आने पर एक बस को भी सीज की। करीब दो घंटे के शहर भ्रमण के दौरान नकाते ने दुपहिया वाहनों के साथ ही कार में सवार लोगों को रोक कर पूछताछ की और कोरोना घर तक नहीं पहुंचे, इसके लिए घर में रहने की सीख दी।
शहर एवं जिले में १० मई से लॉक डाउन लागू होने के बावजूद भी लोगों के बेवजह घूमने व कोविड गाइड लाइन की पालना नहीं होने की शिकायत को लेकर जिला कलक्टर शिव प्रसाद नकाते सुबह आठ बजे खुद शहर का हाल जानने के लिए साइकिल से बाजार में आ गए। कलक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन, गोल प्याऊ चौराहा, सूचना केन्द्र चौराहा, भीमगंज चौराहा, सर्राफा बाजार, सांगानेरी गेट चौराहा, नेहरू रोड, रोडवेज बस स्टैंड, कृषि उपज मंडी व जेल चौराहा होते हुए कलक्ट्रेट पहुुंचे।
साढ़े सात किलोमीटर भ्रमण, 19 स्थान पर रूके नकाते साढ़े सात किलोमीटर के भ्रमण के दौरान 19 स्थानों पर रूके। इस दौरान एक व्यक्ति को रोका तो उसने बताया कि मंगरोप से वह दवा लेने यहा आया, उसे जुर्माना लगाया गया। सात दुपहिया वाहन चालक बेवजह घूमते मिलें तो उन्हें क्वारंटीन करवाया, पास धारक लोगों को भी रोका और उनसे भी पूछताछ की, दो जनों के संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर उनके पास निरस्त कर दिए। नकाते को शहर भ्रमण के दौरान गंदगी नजर आई तो संबधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए, सीवरेज पाइप लाइन के काम को लेकर अधिकारियों को कहा।
नहीं माने तो पुलिस अपना काम करेगी नकाते ने पत्रिका को बताया शहर भ्रमण के दौरान उन्हें कई लोग बेवजह घूमते मिले, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसे लापरवाह लोगों को उन्होंन क्वांरटीन भी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई कोविड गाइड लाइन के अनुसार अनुमत विभाग व मेडिकल सेवा को छोड़ कर निजी वाहनों का संचालन लॉक डाउन में प्रतिबंधित है। इनमें दुपहिया वाहन भी शामिल है। उन्होंने शहर एवं जिले के लोगों से अपील की है कि वह घरों में ही रहे और बेवजह बाहर नहीं निकले, नहीं मानने पर पुलिस व प्रशासन अपना काम करेगा। उन्होंने उद्यमियों व बिल्डर्स को सलाह दी कि वह श्रमिकों व मजदूरों के पास जारी करें और कोविड गाइड लाइन की पालना करे।
14 मई से श्रमिकों को वाहन पास भी जरुरी नकाते ने बताया कि उद्योग व निर्माण स्थानों पर लॉकडाउन में कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए प्रशासन ने पुलिस के साथ मिल कर पुख्ता व्यवस्था की है। औद्योगिक इकाईयों व निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाले श्रमिक आ जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए इकाई प्रबंधन व निर्माण कर्ताओं को श्रमिकों को आई कार्ड देना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया ऐसे श्रमिकों के लिए प्रबंधन को 13 मई के बाद आई कार्ड के साथ ही वाहन के पास भी जारी करने होंगे।