scriptAkash Vijayvargiya case: बैट मारने वाले भाजपा विधायक की जमानत पर फैसला थोड़ी देर में | akash vijayvargiya case status 29 jUNE 2019 | Patrika News
भोपाल

Akash Vijayvargiya case: बैट मारने वाले भाजपा विधायक की जमानत पर फैसला थोड़ी देर में

नगर निगम अधिकारी की बैट से पिटाई करने वाले इंदौर के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर फैसला शनिवार को भोपाल की विशेष अदालत में होने वाला है।

भोपालJun 29, 2019 / 02:04 pm

Manish Gite

bjp mla

akash vijayvargiya case status

भोपाल। नगर निगम अधिकारी की बैट से पिटाई करने वाले इंदौर के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत का फैसला शनिवार को भोपाल की विशेष अदालत में होने वाला है। भोपाल में मध्यप्रदेश के जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनागई है। आकाश विजयवर्गीय फिलहाल इंदौर की जेल में हैं।

 

Live Updates

2.00 pm

कोर्ट अब लंच के बाद आकाश की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगी।

01.45 pm

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा।

01.30 pm

जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट के समक्ष केस डायरी का सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी पर घोर आपत्ति दर्ज कराई।

उन्होंने पत्रिका में प्रकाशित आज की खबर को पेश कर बताया कि यह कोई घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से किया गया हमला था। ऐसे में आकाश विजयवर्गीय को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

 

01.15 pm

इंदौर पुलिस केस डायरी लेकर जिला अदालत पहुंची। थोड़ी देर में होगी आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर सुनवाई।

12.50 pm

केस डायरी नहीं आने से नाराज न्यायाधीश ने अन्य केस की सुनवाई शुूरू की।

12.45 pm

कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों के वकील मौजूद।

12.30 PM
सभी की निगाह भोपाल की विशेष अदालत में लगी। इंदौर के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर थोड़ी देर में आ सकता है फैसला।

12.00 pm
-कोर्ट रूम के बाहर जमा हो गई भीड़।

11.45 AM
कोर्ट परिसर में इंदौर से भी कई समर्थक पहुंचे हैं। कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया का जमावड़ा।

11.30 AM
-आकाश के वकील न्यायाधीश से करेंगे मांग कि केस से जुड़े लोग ही कोर्ट में मौजूद रहें।
-न्यायाधीश से फिर मिले आकाश के वकील, केस डायरी के लेट आने पर जताई आपत्ति।
-11 बजे का टाइम था, फिर लेट क्यों हुई। न्यायाधीश बोले इसे दिखवाता हूं।
वकीलों की गलती का हर्जाना भुगतान पड़ा आकाश विजयवर्गीय को
-दो दिन अधिक रहना पड़ा जेल में, हो सकती थी एक दिन में ही बेल
-वकीलों को पहले ही दिन मांगना चाहिए था ट्रांजिट रिमांड।

11.18 AM
अभी केस डायरी अदालत में नहीं पहुंची है, जिस कारण सुनवाई शुरू होने में विलंब हो रहा है।

11.16 AM
जज सुरेश सिंह की अदालत में लगा है केस। 21वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायधीश हैं सुरेश सिंह।

11.15 AM
इंदौर पुलिस कोर्ट परिसर में गई। लेकिन अदालत में नहीं पहुची है डायरी।
विश्वास सारंग भी पहुंचे कोर्ट में।

11.00 AM
आकाश विजयवर्गीय मामले मैं दोनों पक्षों के वकील पहुंचे जिला अदालत

10.30 AM
कोर्ट परिसर में पहुंचे आकाश विजयवर्गीय के समर्थक।

 

शुक्रवार को भी कोर्ट गए थे आकाश के वकील
इससे पहले शुक्रवार को एडवोकेट पुष्यमित्र भार्गव भाजपा विधायक विश्वास सारंग के साथ अदालत पहुंचे और उन्होंने न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में आकाश की जमानत के लिए याचिका लगाई। आकाश के खिलाफ दर्ज दो मामलों में जमानत अर्जी पेश की गई है।

पहला शासकीय कार्य में बाधा का है और दूसरा बिजली गुल के संबंध में हुए प्रदर्शन के दौरान बलवा और अन्य धाराओं का मामला है। याचिका में पुलिस द्वारा आकाश के खिलाफ दर्ज मामलों को झूठा, बनावटी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए जमानत की मांग की गई है।

अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए इंदौर पुलिस से केस डायरी तलब की है। केस डायरी मिलने के बाद कोर्ट ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई करना तय किया है। आकाश फिलहाल इंदौर की जेल में बंद हैं। उन्हें अब एक रात और जेल में गुजारना पड़ेगी।

गौरतलब है कि आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी को क्रिकेट के बैट से पीट दिया था। अधिकारी वहां जर्जर मकान गिराने के लिए गये थे। इसके बाद पुलिस ने आकाश के खिलाफ मामला दर्ज किया है । इंदौर की जिला अदालत ने गुरुवार को यह कहते हुए मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया था कि यह उनके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है। इसके बाद आकाश की ओर से भोपाल की विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका लगाई गई है।

 

एडवोकेट खुद लेकर गए नोटिस

अदालत से आकाश के वकील ने निवेदन किया कि इंदौर पुलिस को केस डायरी पेश करने के लिए जारी सूचना पत्र पहुंचने में देरी न हो इसलिए वे खुद ही यह ले जाकर इंदौर पुलिस तक पहुंचा देंगे। इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें नोटिस ले जाने की इजाजत दे दी। एडवोकेट भार्गव खुद ही नोटिस लेकर इंदौर गए हैं वे इसे पुलिस को सौंपेंगे। इसके बाद इंदौर पुलिस शनिवार को मामले की सुनवाई के पहले अदालत के समक्ष केस डायरी पेश करेगी।

 

नहीं पहुंचे भाजपा नेता
आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका लगाने के दौरान भाजपा के कोई बड़े नेता नहीं पहुंचे । केवल नरेला विधायक विश्वास सारंग वहां मौजूद थे अन्य नेता और कार्यकर्ता नहीं पहुंचे।

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