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नगर निगम अधिकारी के साथ मारपीट करने वाले ‘बैटमार’ विधायक को मिली जमानत

locationभोपालPublished: Jun 29, 2019 08:31:13 pm

Submitted by:

Manish Gite

इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी को बैट से मारने, शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोपी भाजपा विधायक को भोपाल की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है।

BJP MLA

AKASH VIJAYVARGIYA

भोपाल। ( BHOPAL ) की विशेष अदालत ( special court ) में इंदौर से विधायक ( MLA ) आकाश विजयवर्गीय ( akash vijayvargiya ) की जमानत अर्जी ( bail application ) पर फैसला हो गया है। इंदौर नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गए एक अधिकारी पर बैट से हमला करने वाले भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को भोपाल की विशेष अदालत ने जमानत दे दी। उन पर कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि आकाश विजयवर्गीय इंदौर के भाजपा विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ( Kailash Vijayvargiya ) के बेटे हैं।
इंदौर कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं होने पर भोपाल की विशेष अदालत में केस ट्रांसफर किया गया था। यह अदालत विशेषकर जनप्रतिनिधियों के प्रकरणों की सुनवाई के लिए बनाई गई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आकाश को 20-20 हजार रुपए के बांड पर जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत अवधि में तीन शर्त भी रखी हैं। जो आज से ही लागू हो गई हैं। अदालत के आदेशों का पालन करना होगा, किसी गवाहों को धमकाया नहीं जाएगा। इस तरह का अगर कोई दूसरा अपराध किया गया तो जमानत रद्द हो जाएगी।

 

नगर निगम अधिकारी को बैट से पीटने वाले भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय पहले ही 14 दिन की रिमांड पर हैं। हालांकि, कोर्ट के दस्तावेज इंदौर की जेल में पहुंचेंगे तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा।

 

दिनभर कोर्ट में रही गहमागहमी
इससे पहले शनिवार को दोपहर में 2 बजे विजयवर्गीय की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वकीलों के मुताबिक शाम चार बजे फैसला सुनाया जा सकता है। भोपाल अदालत के सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधायक के वकील ने आकाश विजयवर्गीय की धाराएं बढ़ाए जाने पर घोर आपत्ति दर्ज कराई है।

 

भाजपा नेता एवं भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक विश्वास सारंग भी आकाश के वकील के साथ कोर्ट पहुंचे थे। विधायकों और सांसदों के मामले में सुनवाई भोपाल की विशेष अदालत में ही होती है। आकाश का मामला भी इसी लिए भोपाल की विशेष अदालत में लाया गया। पहले ये मामला इंदौर की अदालत में लगाया गया था, जहां कोर्ट ने इसे अपने क्षेत्राधिकार का नहीं बताकर सुनवाई से इनकार कर दिया था।

 

लंच के पहले ऐसा था माहौल

2.00 PM
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। माना जा रहा है कि लंच के बाद शाम 4 बजे तक कोई फैसला आ सकता है। कोर्ट परिसर में आकाश के वकील और कुछ समर्थक भी आए थे।
1.45 PM
आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर बहस जारी।

1.30 PM
दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना पक्ष रखा।

01.00 PM
दोपहर 1 बजे सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्ष कोर्ट में मौजूद।

12.30 PM
सभी की निगाह भोपाल की विशेष अदालत में लगी। इंदौर के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर थोड़ी देर में आ सकता है फैसला।
12.00 pm
-कोर्ट रूम के बाहर जमा हो गई भीड़।

11.45 AM
कोर्ट परिसर में इंदौर से भी कई समर्थक पहुंचे हैं। कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया का जमावड़ा।

11.30 AM
-आकाश के वकील न्यायाधीश से करेंगे मांग कि केस से जुड़े लोग ही कोर्ट में मौजूद रहें।
-न्यायाधीश से फिर मिले आकाश के वकील, केस डायरी के लेट आने पर जताई आपत्ति।
-11 बजे का टाइम था, फिर लेट क्यों हुई। न्यायाधीश बोले इसे दिखवाता हूं।
वकीलों की गलती का हर्जाना भुगतान पड़ा आकाश विजयवर्गीय को
-दो दिन अधिक रहना पड़ा जेल में, हो सकती थी एक दिन में ही बेल
-वकीलों को पहले ही दिन मांगना चाहिए था ट्रांजिट रिमांड।
11.18 AM
अभी केस डायरी अदालत में नहीं पहुंची है, जिस कारण सुनवाई शुरू होने में विलंब हो रहा है।

11.16 AM
जज सुरेश सिंह की अदालत में लगा है केस। 21वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायधीश हैं सुरेश सिंह।
11.15 AM
इंदौर पुलिस कोर्ट परिसर में गई। लेकिन अदालत में नहीं पहुची है डायरी।
विश्वास सारंग भी पहुंचे कोर्ट में।

11.00 AM
आकाश विजयवर्गीय मामले मैं दोनों पक्षों के वकील पहुंचे जिला अदालत

10.30 AM
कोर्ट परिसर में पहुंचे आकाश विजयवर्गीय के समर्थक।
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