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भोपाल

लव जिहाद के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार

बहला-फुसलाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान
 

भोपालNov 25, 2020 / 08:26 pm

Arun Tiwari

narottam mishra

narottam mishra

भोपाल : सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। गृह विभाग की बैठक में इस मसौदे को अंतिम रुप दे दिया गया है। अब ये प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के ड्राफ्ट में बहला-फुसलाकर, डरा-धमकाकर धर्मांतरण के लिए विवाह करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस तरह की शादी-निकाह कराने वाले धर्म गुरु, काजी-मौलवी, पादरी को भी 5 साल की सजा होगी। ऐसी शादियां कराने वाली संस्थानों का पंजीयन भी निरस्त किया जाएगा।

ये है धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 का मसौदा :
– बहला-फुसलाकर , धमकी देकर जबरदस्ती धर्मांतरण और विवाह पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा।
– धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह के 1 माह पूर्व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
– बगैर आवेदन प्रस्तुत किए धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु , काजी , मौलवी या पादरी को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा
– धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत स्वयं पीडि़त , माता- पिता, परिजन या गार्जियन द्वारा की जा सकती है।
– यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा
– जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया जाएगा
– इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं को डोनेशन देने वाली संस्थाएं या लेने वाली संस्थाओं का पंजीयन भी निरस्त होगा
– इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह में सहयोग करने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध मुख्य आरोपी की तरह ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी
– इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह के आरोपी को स्वयं ही प्रमाणित करना होगा कि यह कार्य बगैर किसी दबाव के, धमकी के, लालच दिए या बिना बहकावे के किया गया है।
– इस प्रकार का विवाह शून्य माना जाएगा

उत्तरप्रदेश और हरियाणा में भी कानून की तैयारी :
मध्यप्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश और हरियाणा में भी इस तरह के कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तरप्रदेश में तो कानून का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और इसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी की जा रही है।

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