scriptकोरोना की तीसरी लहर आते ही एस्मा एक्ट लागू | ESMA Act came into force as soon as the third wave of Corona arrived | Patrika News
भोपाल

कोरोना की तीसरी लहर आते ही एस्मा एक्ट लागू

बिजली, पानी, दवाएं एम्बुलेंस, खाद्य सामग्री आदि बाधित नहीं होगी.

भोपालJan 07, 2022 / 11:44 am

Subodh Tripathi

कोरोना की तीसरी लहर आते ही एस्मा एक्ट लागू

कोरोना की तीसरी लहर आते ही एस्मा एक्ट लागू


भोपाल. कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के साथ ही मप्र में एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया है। जिसके तहत अब मेडिकल से जुड़ी किसी भी प्रकार की सेवाएं बाधित नहीं हो सकेंगी। इसी के साथ मेडिकल स्टॉफ, डॉक्टर नर्स आदि भी सेवाएं देने से इंकार नहीं कर सकेंगे।
राज्य शासन ने कोरोना की तीसरी लहर आने के चलते अब प्रदेश में एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून) लागू कर दिया है। इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े चिकित्सक, नर्स सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी काम से इनकार नहीं कर सकेंगे। एस्मा के दायरे में बिजली, पानी, मेडिकल उपकरण, एम्बुलेंस, दवाएं, खाद्य सामग्री, बायो मेडिकल, सुरक्षा व्यवस्था आदि आएंगे। इन सेवाओं को किसी भी कारण बाधित नहीं किया जा सकेगा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि बढ़ते केसे को चुनौती के रूप में लें।
मप्र में 1033 नए मरीज

प्रदेश में गुरुवार को 1033 नए मरीज मिले। भोपाल में 169, ग्वालियर में 87, जबलपुर में 70, उज्जैन में 35, विदिशा में 15, रतलाम में 14, शहडोल-बैतूल में 13-13, शिवपुरी में 12, सागर – खंडवा में 10-10, बुरहानपुर में 7, बड़वानी, होशंगाबाद व नीमच में 6-6, नए केस मिले। इधर, 102 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। देर रात इंदौर से आई रिपोर्ट में 584 नए संक्रमित सामने आए हैं।
कोविड केयर सेंटर इंडेक्स-सेवाकुंज में ७०० रुपए प्रतिदिन में होगा इलाज


इंदौर. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर कलेक्टर मनीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अब अधिक प्रकरण वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाएंगे। राधास्वामी व सरकारी कोविड केयर सेंटर के साथ ही दो निजी सेंटर इंडेक्स-सेवाकुंज शुरू किए जा रहे हैं। यहां एसिस्म्टोमेटिक मरीज 700 रुपए प्रतिदिन में इलाज करवा सकेंगे। शुक्रवार से मास्क को लेकर सख्ती की जाएगी। मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी नहीं माने और दुव्र्यवहार किया तो धारा-188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
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