घर में ले जाकर उसने बच्ची के निजी अंगों से छेड़छाड़ शुरू कर दी, पहले तो घबराई बच्ची कुछ नहीं बोली, लेकिन इसके बाद आरोपी की हरकतों से वह तकलीफ से रो पड़ी, है। तो राजू ने घबराकर उसे छोड़ दिया। करता बच्ची का मुंह बंद करने के लिए की उसने 20 रुपए भी दिए। इधर, मासूम रोती हुई घर पहुंची तो मां ने पूछताछ की। बच्ची ने अंकल गंदे हैं कहते हुए आरोपी की हरकत की जानकारी दी। इसके बाद मां ने आसपास पड़ोस के लोगों को बताया कि लोग आरोपी के घर जाने निकले तो भनक पाकर वह भाग निकला। पति के वापस आने पर मां ने थाने पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया।
फांसी की सजा का प्रावधान
थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि मासूम से दुष्कर्म के गंभीर मामले में 376 एबी, पॉक्सो एक्ट और एससी, एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। यह सभी गंभीर अपराध की धाराएं हैं जिनमें आरोपी को फांसी की सजा तक हो सकती है।
प्राइवेट कम्पनी में प्यून था आरोपी
आरोपित राजू मूलतः ललितपुर का रहने वाला है। यहां रहकर वह प्राइवेट कम्पनी में प्यून की नौकरी कर रहा था। उसकी शादी हो चुकी है। परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे भी हैं। आरोपी की पत्नी इन दिनों बच्चों के साथ मायके गई हुई है। पीड़ित और आरोपी को जानने वाले पड़ोसी हैरान है कि दो मासूम बच्चों का पिता होने के बावजूद आरोपित ने बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत करते समय जरा भी दया नहीं आई। घटना के बाद लोगों में रोष का माहौल है।