टैक्स एवं इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बताते है कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे लेनदेन में, जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी भरना अनिवार्य होता है, वहां पैन कार्ड का विवरण नहीं देने पर भी आपको जुर्माना लग सकता है। पहले आधार को पैन से लिंक कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी लेकिन फिर पैन-आधार को लिंक कराने का समय बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया
यह लिंकिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139AA के सब सेक्शन 2 के तहत उल्लिखित है। आधार-पैन लिंक कराने के लिए ध्यान रखें कि आपके पैन और आधार की डिटेल्स में कोई अंतर न हो जैसे नाम मिसमैच होना या जन्मतिथी गलत होना। अगर ऐसा है तो आपको पैन-आधार लिंकिंग कैंसिल होने का सामना करना पड़ सकता है।
जानिए कैसे कर सकते हैं लिंक….
– इसके लिए आपको Income Tax की इफाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन करना होगा।
– यहां पर ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करें।
– नये टैब में आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा।
– इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके एवं कैप्चा कोड भरकर आप इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं।
– इसके बाद आपको कंफर्मेशन आ जाएगा और अगर आपके दोनों दस्तावेज पहले से लिंक हैं तो इसकी सूचना भी आपको मिल जाएगी।