नामांकन रैली से शुरू हो जाएगा प्रत्याशियों के खर्च का मीटर
चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा, रैली, सभाओं पर भी विशेष निगाह रखी जायेगी। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक अथवा बड़े नेताओं के साथ पंडाल सभा करता है और सभा में अपने नाम के साथ उसका फोटो या पोस्टर प्रदर्शित होता है तो सभा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा। स्टार प्रचारक के साथ यात्रा खर्च में उन्हीं को छूट मिलेगी, जो परिचारक, सुरक्षा एवं चिकित्सा कर्मी, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति या दल का सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी तथा प्रत्याशी के चुनाव अभियान का हिस्सा नहीं होगा।
अधिसूचना के 7 दिन के अंदर देनी होगी सूची
स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिसूचना के सात दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं चुनाव आयोग को देना होगी। आयोग एवं सीईओ को मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के 40 तथा अन्य किसी पार्टी और रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त पार्टियों के 20 स्टार प्रचारों की सूची दे सकेंगे। स्टार प्रचारकों की सूची प्राप्त करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उसे सभी रिटर्निंग अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं व्यय प्रेक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा।
निर्वाचन व्यय पर आयोग की नजर
प्रत्याशियों को अपने खर्च को सीमित रखने के लिए स्टार प्रचारकों और बड़े नेताओं की रैली, यात्राओं और उसके मंच से दूरी बनाकर रहना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के आयोजनों में शामिल होने पर खर्च का पचास फीसदी राशि प्रत्याशियों के खाते में जोड़ी जाएगी। स्टार प्रचारकों को यात्रा व्यय में छूट रहेगी। निर्वाचन व्यय पर आयोग और विभिन्न टीमों की लगातार निगरानी रहेगी। उम्मीदवारों की निर्वाचन अधियान संबंधी प्रत्येक गतिविधियां भी वीडियोग्राफर के कैमरे में दर्ज होगी।