ऐसे करें आवेदन
18 साल से ऊपर का कोई भी NRI फॉर्म 6 ए फॉर्म भरकर आवेदन कर सकता है। इस फॉर्म को चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जा सकता है। विदेश में भी भारतीय दूतावास से इसे फ्री में भी लिया जा सकता है लेकिन कोई भी NRI वहीं की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकता है, जहां पर भारत में उसका मूल निवास है। बता दें कि भारतीय नागरिकों के लिए भी ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा ही नहीं है। अभी सिर्फ चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी, सेना के जवान या फिर विदेशों में काम करने वाले सरकारी किसी अधिकारी को ही इलेक्ट्रॉनिकली या पोस्ट के जरिए अपनी वोट दे सकते हैं।
पहले नहीं था अधिकार
बता दें 2010 तक दूसरे देशों में जाकर बसे हुए भारतीय नागरिकों को भारत में वोट डालने का ही अधिकार नहीं था। अभी भी इन्हें वोटिंग का अधिकार तो है, लेकिन उसके लिए एक शर्त भी है. और वो शर्त ये ही है कि वोट डालने के लिए उन्हें अपने पोलिंग बूथ पर आना ही होगा। वैसे तो एनआरआई भी लंबे वक्त से रिमोट वोटिंग की ही मांग कर रहे हैं, ताकि वो भी वहीं से ही भारत में होने वाले किसी भी चुनाव में अपना वोट डाल सकें।