ये वे क्षेत्र हैं, जो अभी तक कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल नहीं थे। इनकी रजिस्ट्री आस-पास की कॉलोनी, व करीब की अन्य कॉलोनियों की दरों पर होती है। ऐसे में इन क्षेत्रों में बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कोरोना काल में इस बार कलेक्टर गाइडलाइन 4 माह बाद एक अगस्त से लागू होगी रेट 2020-21 के लागू रहेंगे सिर्फ नई लोकेशनों में बदलाव हो सकते हैं।
यहां बड़ी राहत दरें नहीं होंगी समान
रेट न बढ़ाने का सबसे ज्यादा असर उन प्रमुख बाजारों पर पड़ेगा जहां आवासीय और व्यावसायिक दरों का अंतर खत्म कर उन्हें पूरी तरह व्यावसायिक होना था। अब वहां रेट नहीं बढ़ेंगे। कई अवैध कॉलोनियों में जहां रेट बढ़ रहे थे वहां नहीं बढ़ाए जाएंगे। सिर्फ नई शामिल लोकेशन पर नए सिरे से रेट खोलकर एक अगस्त से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू की जानी है। वर्ष 2021-22 की नई कलेक्टर गाइडलाइन में नई शामिल की गई कॉलोनियों में भी 22 से 45 हजार प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से नए रेट खोले गए हैं।
वर्तमान दरों पर होगी रजिस्ट्री
प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के रेट नहीं बढ़ेंगे। वर्तमान दर पर रजिस्ट्री होगी। बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने में ट्वीट कर जानकारी दी। माना जा रहा है कि निकाय चुनावों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19-20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड ने दिया था।
इसे 1 जुलाई से लागू किया जाना था, लेकिन सरकार ने पहले 15 जुलाई, फिर 31 जुलाई तक मौजूदा दर के हिसाब से रजिस्ट्री फीस लेने का फैसला किया था। वाणिज्यिक कर विभाग की पीएस दीपाली रस्तोगी ने पंजीयन महानिरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में 834 नई नगरीय निकाय की लोकेशन्स व 4651 अन्य नई जगह अस्तित्व में आई हैं। इनकी स्थानवार संपत्ति के मूल्य, गाइडलाइन 1 अगस्त से लागू कराएं।