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भोपाल

मालेगांव ब्लास्ट केस : कोर्ट में पेश नहीं हुए बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर सहित 4 आरोपी

मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई कर रही मुंबई की एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को कोर्ट में गुरुवार को पेश होने का आदेश दिया था जिसमें सिर्फ तीन आरोपी ही पेश हुए ..
 

भोपालDec 03, 2020 / 06:32 pm

Shailendra Sharma

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भोपाल. साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के आदेश के बावजूद गुरुवार को बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर सहित चार आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। गुरुवार को कोर्ट में सिर्फ तीन ही आरोपी उपस्थित हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी और अजय रहीरकर ही कोर्ट में पेश हुए गुरुवार को कोर्ट पहुंचे थे। बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट मामले के पीड़ित एक परिवार ने कोर्ट में रोजाना सुनवाई की मांग की है जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया था। मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच एनआई के द्वारा की जा रही है।
ये आरोपी नहीं हुए कोर्ट में पेश

भोपाल की सांसद और मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय और अन्य आरोपी गुरुवा को अदालत में नहीं पहुंचे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील प्रशांत मग्गू ने तर्क दिया कि आज के हालातों में यात्रा करना इतना आसान नहीं है सभी आरोपी कोर्ट आना चाहते थे लेकिन इतने कम समय में वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए। जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।
गुरूवार को कोर्ट में हुई गवाही

गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक गवाह को लाया गया। गवाह संखय् 124 के तहत इस गवाह की कोर्ट में गवाही हुई। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद था जब वहां पर विस्फोट हुआ था। इस गवाह से बचाव पक्ष के वकीलों ने किसी भी तरह के सवाल-जवाब नहीं किए। गवाह ने कोर्ट में गवाही देने के बाद कोर्ट से आवासीय व्यवस्था कराने की अपील की। गवाह ने कोर्ट से कहा कि यदि उसे क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए वापस कोर्ट आना है तो उसके लिए एक आवास की व्यवस्था करा दी जाए जिस पर कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सहित पांच आरोपियों के वकीलों से 2-2 हजार रुपए नकद जमा कराकर गवाह को दिलवाए। कोर्ट ने क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए 4 दिसंबर का दिन तय किया है।

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