भोपाल

अब मंत्री, सांसद, विधायक नहीं बन सकेंगे मतगणना एजेंट

चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश, मतगणना के लिए अलग-अलग कलर के पास जारी होंगे

भोपालNov 22, 2021 / 05:48 pm

Hitendra Sharma

भोपाल. पंचायत चुनाव में मंत्री, मंत्री दर्जा प्राप्त, सांसद, विधायक किसी भी अभ्यर्थी के मतगणना एजेंट नहीं बनाए जा सकेंगे। मंत्री मतगणना केंद्र पर सिर्फ अभ्यर्थी के रूप में जा सकेंगे। सरपंच से लेकर जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतगणना ब्लॉक स्तर पर होगी। हर राउंड की मतगणना के लिए एजेंटों को अलग-अलग कलर के पास जारी होंगे। एक राउंड की गिनती के बाद उन्हें स्थल से बाहर जाना होगा।

मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार एजेंट मतगणना टेबल से इधर-उधर भ्रमण नहीं कर सकेंगे। स्थल पर एजेंटों के साथ साथ अधिकारी भी मोबाइल फोन पर बातचीत नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहां तक फोन ले जाने की अनुमति जिला. निर्वाचन अधिकारी से मिल सकेगी।

Must See: मूंगफली बनी प्रदेश के निवाड़ी की नई पहचान

https://www.dailymotion.com/embed/video/x85r23k

नीला होगा सरपंच का प्रमाण-पत्र
पंच के लिए निर्वाचन प्रमाण पत्र सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत का पीला, जिला पंचायत सदस्यों का प्रमाण-पत्र गुलाबी होगा। मतदान के समय सरपंच और पंचायतों के लिए मतपत्रों, जपं और जिप॑ सदस्यों के लिए भी ईवीएम में लगाए जाने वाले बैलेट पेपर कलरों को इसी क्रम में लगाया जाएगा।

Must See: अब कांग्रेस पार्टी में जान फूंकेंगी बाल कांग्रेस, पांच हजार सदस्य जुडे़

मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में इस बार उम्मीद्वारों को नामांकन पत्र ऑनलाइन दाखिल करने होंगे। निर्वाचन आयोग एक दो दिन में पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा करने वाला है, इसके बाद क्षेत्र में पंचायत चुनाव की लहर दौड़ पड़ेगी, इसको लेकर मध्यप्रदेश में तैयारियां भी अंतिम दौर में चल रही हैं। सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार सोमवार को पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। इसी के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही चुनावी माहौल मध्यप्रदेश में शुरू हो जाएगा।

Must See: प्राइवेट यूनिवर्सिटी के निर्णयों पर नहीं सरकार की दखलंदाजी

अधिकारियों को दिए नामांकन संबंधी दिशा-निर्देश
मध्यप्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां लगभग पूर्ण सी हो गई है। निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले नामांकन से संबंधित दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। इस बार पंचायत चुनाव में उम्मीद्वारों को नामांकन पत्र ऑनलाइन भरने होंगे। जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया में दस्तावेजों संबंधी दिशा निर्देश आधिकारियों को दिए हैं। ताकि नामांकन संबंधी प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना किसी को नहीं करना पड़े।

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.