शहर में लागू धारा 144 ipc के तहत जारी आदेश का उल्लंघन कर व्हाट्सएप, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ मैसेज/वीडियो डालने वालों के खिलाफ भोपाल पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। पिछले माह मार्च एवं अप्रैल में अब तक धारा 188, 295 ipc के तहत 6 अपराध दर्ज किये गए है एवं 10 लोगों के खिलाफ धारा 107, 116(3) crpc के तहत कार्रवाई की गई है। इस तरह कुल 16 लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है।
पुलिस ने की लोगों से अपील
पुलिस ने सभी शहर वासियोें से अपील की है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज, वीडियो डालने के पहले यह सुनिश्चत कर लें की जो जानकारी आप आगे भेज रहे हो वो सही है फेक। पुलिस का मानना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण संबंधी बहुत से आपत्तिजनक मैसेज , वीडियो सोशल मीडिया बिना सच्चाई जाने आगे फारवर्ड कर देते है जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही है इसी को देखते हुए भोपाल पुलिस सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है और फेक और गलत जानकारी भेजने पर कार्रवाई कर रही है।
फेक न्यूज फैलाना कानूनी अपराध
पुलिस का कहना है कि सभी नागरिकों से अपील है कि किसी भी प्रकार की न्यूज, मैसेज बगैर पुष्टि के फारवर्ड बिल्कुल न करें। वर्तमान में ज़िले में धारा 144 लागू है, अफवाह या फेक न्यूज फैलाना कानूनी अपराध है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की अफवाह वाली कोई भी सूचना या मैसेज प्राप्त होने पर उसे फारवर्ड न करें तथा हेल्पलाइन/व्हाट्सएप नंबर 7049106300 पर सूचित करें।