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भोपाल

बिना अनुमति काट दिए पेड़, निगम के कर्मचारियों का ही नाम आ रहा

भोपाल. एक कहावत है, बागड़ ही खेत खाने लगे तो सुरक्षा कौन करेगा? नगर निगम के जोन 17 स्थित एक मॉल के पीछे कॉलोनी में तीन बड़े पेड़ काट दिए गए। ये पेड़ निगम के ही कर्मचारियों की शह पर काटे गए।

भोपालOct 18, 2021 / 08:49 pm

देवेंद्र शर्मा

बिना अनुमति काट दिए पेड़, निगम के कर्मचारियों का ही नाम आ रहा

बिना अनुमति काट दिए पेड़, निगम के कर्मचारियों का ही नाम आ रहा

भोपाल. एक कहावत है, बागड़ ही खेत खाने लगे तो सुरक्षा कौन करेगा? नगर निगम के जोन 17 स्थित एक मॉल के पीछे कॉलोनी में तीन बड़े पेड़ काट दिए गए। ये पेड़ निगम के ही कर्मचारियों की शह पर काटे गए। कॉलोनीवासियों ने इसपर आपत्ति ली बावजूद इसके पेड़ों का काट दिया गया। बताया जा रहा है कि निगम के स्वास्थ्य विभाग में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी ने ही इन पेड़ों को कटवाया। हालांकि मामला जांच में है। नगर निगम की उद्यान शाखा के उपायुक्त विशालसिंह का कहना है कि पेड़ काटे गए हैं। इनमें निगम के एक सहायक स्वास्थ्य अधिकारी का नाम आ रहा है। हालांकि वे अभी जांच पूरी होने और रिपोर्ट बनने तक किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं। गौरतलब है कि शहर में बिना अनुमति पेड़ काटने पर जुर्माने के साथ ही सजा का प्रावधान भी है।
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अतिक्रमण हटाए
भोपाल. नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने सोमवार को हलालपुर बस स्टैण्ड से अवैध गुमठियां हटाई। इमामी गेट से नूरमहल तक दुकानों के सामने नाली पर से फ र्शियां हटाई, जबकि बड़बई द्वारकाधाम में मकानों के सामने अवैध लगी जाली फेसिंग को हटाया। आशिमा मॉल से बाग मुगालिया तक 20 ठेले, गुमठियों के अतिक्रमणों को हटाया। निगम अमले ने साकेत नगर पार्क के पास से 02 शेड निकलवाकर टीन व सीमेंट की चादर एवं पाईप जब्त करने की कार्रवाई की।
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अब ठेकेदारों को कम देना होगी अर्नेस्ट मनी
भोपाल. निर्माण में गड़बड़ी मिलने या फिर लेटलतीफी करने पर नगर निगम जिस सुरक्षा निधि- अर्नेस्ट मनी को जब्त करता है, उसे घटा दिया गया है। शासन के नोटिफिकेशन के आधार पर सोमवार को निगमायुक्त केवीएस चौधरी ने नया आदेश जारी किया। इसमें आधा से एक फीसदी तक सुरक्षा निधि घटाई है। यानि यदि अब गड़बड़ी पर परफॉरमेंस गारंटी जब्त होती है तो वह पहले से कम होगी।
निगम आयुक्त केवीएस चौधरी जारी आदेश के अनुसार 02 लाख से अधिक की निविदा के लिए निविदा मूल्य का 02 प्रतिशत, 02 लाख से ऊपर 10 लाख रुपए की निविदा मूल्य का 01 प्रतिशत, 10 लाख से ऊपर 01 करोड़ रुपए तक निविदा मूल्य का 0.75 प्रतिशत, 01 करोड से अधिक राशि के निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत की राशि अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा कराई जाएगी। पहले जमा कराई जाने वाली राशि से ये कम है।

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