94 दस्तावेजों के आधार पर पांच को मौत की सजा
अदालत ने हत्या के मामले में 53 गवाहों की गवाही और 94 दस्तावेजों के आधार पर पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई। पांच दोषियों में संजय प्रस्टी, अजीत प्रस्टी, अरुण प्रस्टी, आलेख प्रस्टी और डोला बोइतेई शामिल हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक अश्विनी कुमार मलिक ने कहा कि आनंदपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।
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94 दस्तावेजों के आधार पर पांच को मौत की सजा
एक नेता की 2019 में हुई हत्या का मामला
अदालत ने हत्या के मामले में 53 गवाहों की गवाही और 94 दस्तावेजों के आधार पर पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई। पांच दोषियों में संजय प्रस्टी, अजीत प्रस्टी, अरुण प्रस्टी, आलेख प्रस्टी और डोला बोइतेई शामिल हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक अश्विनी कुमार मलिक ने कहा कि आनंदपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। ओडिशा के क्योंझर जिले की एक अदालत ने राम चंद्र बेहेरा नामक एक नेता की 2019 में हुई हत्या के मामले में पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई है।
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आवास के पास हत्या कर दी
मलिक ने कहा कि आरोपियों में से एक प्रमोद दास, जो उस समय नाबालिग था, एक बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) की न्यायिक अभिरक्षा में है।
पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बेहेरा की 2019 के आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव से पहले (25 मार्च 2019 को) क्योंझर जिले के ढाकोथा गांव में उनके आवास के पास हत्या कर दी गई थी।
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विधायक के बेटे से 18 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओडिशा के भद्रक जिले में एक निजी महाविद्यालय की निधि (फंड) में कथित हेराफेरी से संबंधित एक मामले में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक प्रफुल्ल सामल के बेटे प्रयास कांति सामल से 18 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह ईडी ने इस मामले में उनके पिता से करीब आठ घंटे तक पूछताछ की थी।
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